नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले की सीबीआई जांच का अनुरोध करने वाले याचिकाकर्ता से सोमवार को कहा कि वह बंबई उच्च न्यायालय जाएं.
दिशा सालियान की आठ जून को पश्चिम मुंबई के मलाड में एक रिहायशी इमारत की 14वीं मंजिल से गिर जाने की वजह से मृत्यु हो गयी थी. इसके छह दिन बाद 14 जून को 34 वर्षीय अभिनेता सुशांत राजपूत भी अपने अपार्टमेन्ट की छत से लटके मिले थे.
प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता पुनीत ढांडा के वकील विनीत ढांडा से कहा, ‘‘आप बंबई उच्च न्यायालय क्यों नहीं जाते? उन्हें मामले की जानकारी है और वे सुविचारित निर्णय लेंगे. इसके बाद अगर कोई दिक्कत हो तो आप यहां आ जायें.’’
याचिकाकर्ता का कहना था कि दिशा सालियान और राजपूत की मौत की घटनायें परस्पर जुड़ी हैं क्योंकि दोनों की ही संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुयी है. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि शीर्ष अदालत इस तरह के मामले में पहले सीबीआई जांच का आदेश दे चुकी है.
इस पर पीठ ने कहा, ‘‘आपका मामला हो भी सकता है और नहीं. लेकिन आप उच्च न्यायालय क्यों नहीं जा रहे. बंबई उच्च न्यायालय के साथ क्या समस्या है. वे सारे अधिकारियों को जानते हैं और उनके पास साक्ष्य भी हैं. इसके बाद अगर कोई समस्या हो तो आप यहां आयें.’’
पीठ ने इसके साथ ही याचिकाकर्ता को अपनी याचिका वापस लेकर उच्च न्यायालय जाने की अनुमति प्रदान कर दी. याचिका के अनुसार, ‘‘दिशा सालियान और सुशांत सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु होने की वजह से इन घटनाओं को लेकर तरह तरह की साजिश की बातें की जा रही हैं.’’