Supreme Court On Pollution: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनावई होगी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की ओर से सख्त रवैया अपनाने के बाद दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को कम करने के उपायों पर कई फैसले लिए गए थे. प्रदूषण के मासले पर आज होने वाली सुनवाई में तीन जजों की बेंच करेगी. इस बेंच में सीजेआई एन वी रमना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत शामिल हैं. पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के स्तर कम करने के लिए निर्माण से संबंधित सभी कार्यों पर रोक लगाने का आदेश दिया था. 


कोर्ट ने दिया था ये आदेश


सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि गैर-प्रदूषणकारी गतिविधियों जैसे प्लंबर, इंटीरियर डेकोरेशन, इलेक्ट्रीशियन के काम को बंद नहीं किया जाए. अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जितने दिन काम बंद रहेंगे उतने दिन के पैसे राज्य सरकारों 'निर्माण कार्य मजदूरों' के लिए बनाए गए फंड से इन मजदूरों को पैसा देंगी. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से प्रदूषण से जुड़े कई अन्य मामलों को लेकर भी जवाब मांगा था.


आज से खुल जाएंगे स्कूल


दिल्ली में आज से सभी कक्षाओं के लिए स्कूल खुल जाएंगे. वर्क फ्राम होम भी खत्म हो गया है. दिल्ली सरकार ने इस बारे में लेटर जारी कर जानकारी दी है. शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर बताया कि राजधानी में स्कूल 29 नवंबर  (सोमवार) से खुलेंगे. दिल्ली में स्कूल प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण बंद कर दिए गए थे. 


क्या है हवा की गुणवत्ता


बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की ओर से बताया गया कि रविवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक शाम छह बजकर पांच मिनट पर 408 (गंभीर श्रेणी) था. एक्यूआई को शून्य और 50 के बीच 'अच्छा', 51 और 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 और 200 के बीच 'मध्यम', 201 और 300 के बीच 'खराब', 301 और 400 के बीच 'बहुत खराब' और 401 तथा 500 के बीच 'गंभीर' श्रेणी में माना जाता है.


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