नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव मामले में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 34 फीसदी सीटों पर जिन लोगों को दिक्कत है वो 30 दिन में चुनाव याचिका दाखिल कर सकते हैं. यानी अब इन सीटों पर दोबारा चुनाव नहीं होंगे और नतीजों की घोषणा की जाएगी. अब तक कोर्ट ने नतीजों की घोषणा पर रोक लगा रखी थी.


इन सभी सीटों पर निर्विरोध टीएमसी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों में ईमेल, व्हाट्सएप्प के जरिए नामांकन पत्र दायर करने की अनुमति देने वाले कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया. बीजेपी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पंचायत चुनाव में धांधली को लेकर याचिका दाखिल की गई थी. जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया.





बीजेपी का दावा है कि पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनावों 20 हजार सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ. इन सीटों पर टीएमसी ने हिंसा की और उनके उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से रोका.


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने एक रैली में पंचायत चुनाव में हुई हिंसा का जिक्र करते हुए कहा था कि मैं राज्य के पंचायत चुनाव में हिंसा और हमले के बावजूद बीजेपी का समर्थन करने वाले लोगों के सामने अपना सिर झुकाता हूं एक के बाद एक पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या की गई कई दलित बेटों को उनके पिता से छीन लिया गया.


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