Sanjay Singh News: आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का लिखित आदेश आया है. मंगलवार (दो अप्रैल, 2024) को आए इस ऑर्डर में लिखा है कि बेल की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह के वकील के इस बयान को रिकॉर्ड पर लिया है कि संजय सिंह रिहाई के बाद इस केस में भूमिका पर कोई बयान नहीं देंगे. सर्वोच्च अदालत ने इस दौरान यह भी साफ किया कि उसने आप नेता के खिलाफ पेंडिंग केस की मेरिट पर अपनी ओर से कोई टिप्पणी नहीं की है.


संजय सिंह को दिन में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहत देते बेल दी थी. जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पी बी वराले की बेंच ने छह महीने से जेल में बंद संजय सिंह को रिहा करने का आदेश दिया और कहा था कि उनके पास से कोई पैसा नहीं मिला है. आप नेता राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं लेकिन इस मामले के संबंध में कोई बयान नहीं दे सकते.


संजय सिंह को लेकर यह है SC का आदेश



और AAP नेताओं को अधिक राहत नहीं मिलने वाली!


संजय सिंह पूरे मुकदमे के दौरान जमानत पर बाहर रहेंगे और उनकी जमानत की शर्तें विशेष अदालत तय करेगी. संजय सिंह को दी गई जमानत को ‘मिसाल’ के तौर पर नहीं लिया जाएगा. यानी इस जमानत आदेश से अरविंद केजरीवाल समेत जेल में बंद बाकी आप नेताओं को ज्यादा राहत नहीं मिलने वाली है. 


प्रवर्तन निदेशालय ने संजय सिंह की बेल पर नहीं जताई आपत्ति


प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इससे पहले कहा था कि अगर आप नेता को मामले में जमानत दी जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है. राज्यसभा सदस्य सदस्य को जमानत मिलने से आप को लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार के दौरान थोड़ी राहत मिली है, जिसके संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ पूर्व डिप्टी-सीएम मनीष सिसोदिया समेत शीर्ष नेता जेल में हैं. आम चुनाव के लिए मतदान 19 अप्रैल, 2024 से एक जून के बीच सात चरणों में होगा और दिल्ली में 25 तारीख को वोट डाले जाएंगे, जबकि मतगणना चार जून, 2024 को होगी.


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