Supreme Court Order On IPS Sanjay Kundu: सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू को बुधवार (3 जनवरी) को बड़ी राहत दी है. उनके ट्रांसफर संबंधी हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई है. साथ ही  सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि मामले की अगली सुनवाई हाईकोर्ट में होगी.


वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी संजय कुंडू को हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पद से स्थानांतरित करने के लिए राज्य सरकार को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था. इसके खिलाफ लगी याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने रोक लगाई.


DGP बने रहेंगे कुंडू


सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने आदेश में कुंडू को 26 दिसंबर के आदेश की वापसी के वास्ते उच्च न्यायालय में जाने के लिए छूट प्रदान की. पीठ में न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल रहे.


न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक पीठ ने कहा कि जब तक आदेश वापसी के आवेदन का उच्च न्यायालय निस्तारण नहीं करता, तब तक राज्य डीजीपी के पद से कुंडू के तबादले के निर्देश पर स्थगन रहेगा. शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय से आग्रह किया कि दो सप्ताह के अंदर आदेश वापसी के आवेदन को निस्तारित किया जाए.


कारोबारी को धमकाने का है आरोप


उच्च न्यायालय ने एक कारोबारी पर दबाव डालने की कोशिश करने के आरोपों के बाद कुंडू को डीजीपी पद से स्थानांतरित करने का आदेश दिया था. इस आदेश को चुनौती देने वाली कुंडू की याचिका पर सुनवाई के लिए शीर्ष अदालत ने मंगलवार को सहमति जता दी थी.


कुंडू के वकील ने शीर्ष अदालत से कहा कि मामला ‘असाधारण’ है क्योंकि उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को उनका तबादला करने का निर्देश देने से पहले उनका पक्ष नहीं सुना था. उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद कुंडू के स्थानांतरण का आदेश हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने मंगलवार को जारी किया था.


उन्हें राज्य के आयुष विभाग में प्रधान सचिव बनाकर भेजा गया. उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि पुलिस महानिदेशक और कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक का तबादला किया जाए ताकि वे एक कारोबारी की जान को खतरा होने की उसकी शिकायत के मामले में जांच को प्रभावित नहीं कर पाएं.


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