नई दिल्ली: BS-4 वाहन खरीदने वाले हज़ारों लोगों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने 31 मार्च तक बिकी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की इजाज़त दे दी है. SC ने कहा कि जो गाड़ियां बिक्री के बाद ई-वाहन पोर्टल पर दर्ज हुई हैं या जिनका अस्थायी रजिस्ट्रेशन हुआ है, उनका रजिस्ट्रेशन हो सकता है. हालांकि दिल्ली-NCR में बिकी गाड़ियों को अभी छूट नहीं दी गई है.
बता दें कि 9 जुलाई को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 31 मार्च, 2020 के बाद बेचे गए बीएस-4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए. कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वह यह जांच करे कि क्या डीलरों ने कोविड-19 के वजह से बीएस-4 वाहनों की बिक्री के लिए बढ़ाए गए टाइम पीरियड से आगे जाकर इन वाहनों की बिक्री की है .
देश में 1 अप्रैल 2020 से बीएस-6 उत्सर्जन मानक लागू हो गए हैं. कोर्ट ने बीएस-6 लागू करने में डेडलाइन को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था. बाद में कोर्ट ने लॉकडाउन में छूट के बाद सीमित समय में इनवेंट्री का दस फीसदी वाहन बेचने की इजाजत थी.
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