Women Reservation in SCBA: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (2, मई) को महिला आरक्षण को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के चुनावों में महिला आरक्षण लागू करना अनिवार्य कर दिया है. कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में एक तिहाई महिला आरक्षण लागू करने का आदेश दिया है. पीठ ने कहा कि कोषाध्यक्ष का पद आगामी 2024-2025 कार्यकाल में एक महिला के लिए आरक्षित किया जाएगा.
लाइव लॉ के मुताबिक, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथ की पीठ ने यह फैसला सुनाया है. पीठ ने निर्देश दिया है कि इस बार के चुनाव में कोषाध्यक्ष पद महिला के लिए आरक्षित होगा. पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यसमिति के 9 में से तीन पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे और वरिष्ठ कार्यकारी समिति में छह में से दो महिलाएं शामिल होनी चाहिए.
कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों में अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष में से कोषाध्यक्ष पद महिलाओं के लिए आरक्षित होगा. पीठ ने कहा कि कैंडिडेट्स की योग्यता और शर्तों में जरूरी बदलाव-सुधार के लिए आठ प्रस्ताव आए थे, जो नाकाम हो गए हैं. साथ ही उम्मीदवार की जमानत राशि को लेकर लाए गए प्रस्ताव भी जनरल बॉडी मीटिंग में गिर गए. ऐसे में हमें लगा कि नियम, योग्यता, शर्तों और फीस को लेकर निर्णय लेने की जरूरत है.
कब है चुनाव?
16 मई को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव होना है. कोर्ट का आदेश मई महीने में होने वाले चुनाव में लागू होगा. इस चुनाव के नतीजे 18 मई को घोषित होंगे. कानूनी विशेषज्ञों ने इस फैसले को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है. उनका मानना है कि कोर्ट के इस आदेश से कानून के पेशे में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से और अधिक सुधारों का मार्ग प्रशस्त होगा.
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