नई दिल्लीः 6 फरवरी तक 600 करोड़ रुपये जमा कराएं या दोबारा जेल जाएं." सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय से ये कहा है. निवेशकों के पैसे न लौटाने के मामले में 2 साल से ज़्यादा वक़्त जेल में काट चुके सुब्रत राय पर रुख कड़ा करते हुए 3 जजों की बेंच के सदस्य जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा, "आपको जिस वजह से पैरोल पर छोड़ा गया था, वो पूरी हो चुकी है. आप अब भी जेल से बाहर क्यों हैं?" गौरतलब है कि सुब्रत राय को पिछले साल मां के निधन के बाद पैरोल दी गयी थी. उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट लगातार उनसे सेबी के पास पैसे जमा करवा के पैरोल को बढ़ाता रहा है.


दिसंबर में हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को 6 फरवरी तक 600 करोड़ रुपये जमा कराने को कहा था. आज सहारा के वकील कपिल सिब्बल ने नोटबंदी के चलते संपत्ति की बिक्री में आ रही दिक्कत का हवाला दिया और मियाद बढ़ाने की मांग की. लेकिन कोर्ट ने इससे मना कर दिया. कोर्ट ने कहा कि पैसे न चुकाने पर सहारा की संपत्तियों की नीलामी शुरू कर दी जाएगी.


2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को अवैध स्कीम के ज़रिये निवेशकों से 17 हज़ार करोड़ रुपये लेने का दोषी माना था. कोर्ट ने ब्याज समेत 24 हज़ार करोड़ रुपये लौटाने का आदेश दिया था. सहारा की तरफ से इसका पालन न होने के चलते सुब्रत राय को 4 मार्च 2014 को जेल भेज दिया गया था.