नई दिल्ली: हैदराबाद में महिला डॉक्टर से गैंगरेप और उसकी हत्या के आरोपियों के एनकाउंटर की न्यायिक जांच होगी. सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए एक आयोग बनाया है. इस आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज वीएस सिरपुरकर होंगे. ये आयोग 6 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा.
आयोग के सदस्यों को सुरक्षा देंगे सीआरपीएफ के जवान
आयोग के सदस्यों में बॉम्बे हाई कोर्ट की पूर्व जज रेखा बलडोटा और पूर्व सीबीआई चीफ कार्तिकेयन भी सदस्य होंगे. बड़ी बात यह है कि आयोग के सभी सदस्यों को सीआरपीएफ के जवान सुरक्षा प्रदान करेंगे. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल तीन याचिकाओं में महिला डॉक्टर से गैंगरेप और उसकी हत्या के चार आरोपियों के एनकाउंटर को संदिग्ध बताया गया है.
इससे पहले आज सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे ने तेलंगाना सरकारी की ओर से पैरवी कर रहे वकील मुकुल रोहतगी से कई सवाल किए. सुनवाई के दौरान वकील ने बताया कि आरोपियों ने पुलिस की पिस्टल छीनकर फायर किया. इसके बाद पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी. इसपर चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या कोई पुलिस वाला घायल नहीं हुआ? वकील ने कहा दो पुलिसवाले घायल हुए. लेकिन गोली से नहीं बल्कि पत्थरों से. हर आरोपी के पास पिस्टल नहीं थी.
जांच कर रहे हैं, लेकिन आरोपियों को लेकर आंख नहीं बंद की- कोर्ट
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि क्या आप पुलिसवालों पर मुकदमा चलाएंगे. अगर हां तो हमारे आदेश देने जैसा कुछ नहीं है. लेकिनअगर आप उनको निर्दोष मानते हैं और मुकदमा नहीं चलाएंगे तो फिर हमें जांच से मत रोकिए. लोगों को सच जानने का हक है. इस बीच याचिकाकर्ता एमएल शर्मा ने मारे गए आरोपियों के परिवार के लिए मुआवजे की मांग की. इसपर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम मामले की जांच करवा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन लोगों पर जो आरोप थे, उनसे हमने आंख बंद कर ली है.
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