SC On Dallewal Health: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से किसान नेता जगजीत डल्लेवाल की सेहत का ध्यान रखने को कहा है. कोर्ट ने कहा है कि 24 दिन से आमरण अनशन कर रहे डल्लेवाल के स्वास्थ्य का ख्याल रखना पंजाब सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है. अगर ज़रूरत पड़े तो सरकार तुरंत उन्हें धरना स्थल के पास बने अस्थायी हॉस्पिटल में शिफ्ट करे.
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने 2 जनवरी को अगली सुनवाई की बात कही है. कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव और मेडिकल बोर्ड के अध्यक्ष से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि अगली सुनवाई से पहले भी अगर ज़रूरत हो तो कोई भी पक्ष कोर्ट आ सकता है.
'स्वास्थ्य जांच में सहयोग कर रहे डल्लेवाल'
इससे पहले पंजाब सरकार ने किसान नेता जगजीत डल्लेवाल की मेडिकल जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रखी. पंजाब के एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह ने कहा, "डल्लेवाल की ECG रिपोर्ट सामान्य है. हृदय भी सही काम कर रहा है. ब्लड सैंपल टेस्ट में भी सभी पैरामीटर सही आए हैं. डल्लेवाल स्वास्थ्य जांच में सहयोग कर रहे हैं. उनके कैंसर की स्थिति भी चिंताजनक नहीं है."
इससे पहले पंजाब सरकार ने किसान नेता जगजीत डल्लेवाल की मेडिकल जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रखी. पंजाब के एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह ने कहा, "डल्लेवाल की ECG रिपोर्ट सामान्य है. हृदय भी सही काम कर रहा है. ब्लड सैंपल टेस्ट में भी सभी पैरामीटर सही आए हैं. डल्लेवाल स्वास्थ्य जांच में सहयोग कर रहे हैं. उनके कैंसर की स्थिति भी चिंताजनक नहीं है."
डल्लेवाल की रिपोर्ट पर कोर्ट ने क्या कहा ?
इस रिपोर्ट को देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि यूरिक एसिड स्तर बढ़ा हुआ दिख रहा है. डॉक्टर पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करने की ज़रूरत है. डल्लेवाल को एक कमरे में रख कर मेडिकल सुविधा दी जानी चाहिए. पंजाब के एडवोकेट जनरल ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के साथ ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं करना चाहती. कोर्ट ने साफ किया कि वह भी ऐसा नहीं कह रहा है, लेकिन किसान नेता का जीवन अनमोल है. उनकी रक्षा के लिए ज़रूरी कदम उठाए जाने चाहिए.
इस रिपोर्ट को देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि यूरिक एसिड स्तर बढ़ा हुआ दिख रहा है. डॉक्टर पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करने की ज़रूरत है. डल्लेवाल को एक कमरे में रख कर मेडिकल सुविधा दी जानी चाहिए. पंजाब के एडवोकेट जनरल ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के साथ ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं करना चाहती. कोर्ट ने साफ किया कि वह भी ऐसा नहीं कह रहा है, लेकिन किसान नेता का जीवन अनमोल है. उनकी रक्षा के लिए ज़रूरी कदम उठाए जाने चाहिए.
MSP को लेकर आंदोलन कर रहे किसान संगठन
पंजाब के किसान संगठन लंबे समय से एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) गारंटी समेत दूसरी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. इसके चलते शंभु और खनौरी बॉर्डर समेत कई रास्ते बंद हैं. सुप्रीम कोर्ट में किसानों के आंदोलन के चलते बंद पंजाब और हरियाणा के बीच के शंभू और खनौरी बॉर्डर को खोलने को लेकर सुनवाई चल रही है. खनौरी बॉर्डर पर ही संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन पर बैठे हैं.
गुरुवार को डल्लेवाल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बात रखने की इच्छा जताई थी. पंजाब के एडवोकेट जनरल ने कहा था कि कोर्ट किसान नेता को वीडियो कांफ्रेंसिंग के ज़रिए सुनवाई से जुड़ने की अनुमति दे. इस पर जजों ने कहा था कि डल्लेवाल सेहत स्थिर होने के बाद वह उनकी बात सुनेंगे.