Bihar Caste Survey: बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण मामले पर SC में सुनवाई टली, यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देने से किया मना
Bihar Caste Based Survey 2023: सुप्रीम कोर्ट ने जाति आधारित सर्वे पर चल रही सुनवाई को सोमवार तक के लिए टाल दिया है. इससे पहले पटना हाई कोर्ट ने इस सर्वे को सही करार दिया था.
Bihar Caste Based Survey Hearing: बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई अगले सोमवार के लिए टाल दी है. जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे को लेकर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देने से मना किया है. सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि वह हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल सभी याचिकाओं को एक साथ सुनेगा.
इससे पहले पटना हाई कोर्ट ने इस सर्वे को सही करार दिया था. इसके चलते नालंदा के रहने वाले अखिलेश कुमार ने बीते गुरुवार को हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस याचिका में उन्होंने मामले में यथास्थिति बनाए रखने की अपील की थी.
सर्वे करवा सकती है राज्य सरकार
1 अगस्त को पटना हाई कोर्ट ने सर्वे को लेकर बिहार सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था. उच्च न्यायालय ने कहा था कि राज्य सरकार के पास सर्वे कराने का पूरा अधिकार है. सर्वे को लेकर राज्य सरकार ने जो कदम उठाया है, वह पूरी तरह से वैध और इसका उद्देश्य लोगों के साथ न्याय करना है. सरकार ने पिछले साल जातिगत आधारित सर्वे करने का आदेश दिया था और इस साल की शुरुआत में इसे शुरू किया गया था.
वास्तविकता है जाति
कोर्ट ने कहा कि जाति आधारित जनगणना को दी गई चुनौतियों से पता चलता है कि समाज से जाति को समाप्त करने के प्रयासों के बावजूद यह अभी भी एक वास्तविकता बनी हुई है. ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां जातिगत सर्वे के समर्थन में हैं, हालांकि बीजेपी इसके विरोध में है.