सुप्रीम कोर्ट से 11 लाख से ज्यादा आदिवासियों और वनवासियों को राहत, बेदखल करने के आदेश पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने 11.8 लाख वनवासियों और आदिवासियों को बेदखल करने के 21 राज्यों को दिये गये 13 फरवरी के निर्देश पर रोक लगा दी है.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 11.8 लाख वनवासियों और आदिवासियों को बेदखल करने के 21 राज्यों को दिये गये 13 फरवरी के निर्देश पर रोक लगा दी है. SC ने राज्य सरकारों को वनवासियों के दावों को खारिज करने में अपनाई गई प्रक्रियाओं के बारे में ब्यौरा देने के लिए हलफनामे दायर करने का निर्देश दिया है. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार की ओर से आदिवासियों को जंगलों से हटाने के आदेश पर रोक लगाने के मामले में सुनवाई के दौरान दिया गया.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में राज्यों द्वारा दायर हलफनामों के अनुसार, वन अधिकार अधिनियम के तहत अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों द्वारा किए गए लगभग 11,72,931 (1.17 मिलियन) भूमि स्वामित्व के दावों को विभिन्न आधारों पर खारिज कर दिया गया है. इनमें वो लोग शामिल हैं जो ये सबूत नहीं दे पाए कि कम से कम तीन पीढ़ियों से भूमि उनके कब्जे में थी.
बता दें कि 13 फरवरी को जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच ने राज्य सरकारों को आदेश दिया था कि वे अपने कानूनों के मुताबिक जमीनें खाली कराएं.