(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Bhojshala Complex Survey: भोजशाला परिसर में नहीं होगी खुदाई, सुप्रीम कोर्ट ने ASI सर्वे पर रोक से किया इनकार
Bhojshala Complex Survey: मध्य प्रदेश के धार शहर के विवादास्पद भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद परिसर में 22 मार्च से एएसआई की टीम पुरातात्विक सर्वे कर रही है.
Bhojshala Complex Survey: मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में किए जा रहे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के सर्वे पर रोक से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (1 अप्रैल) को सुनवाई के दौरान मामले के सभी पक्षों को नोटिस जारी किया.
एएसआई सर्वे के खिलाफ लगी याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला परिसर में खुदाई के काम पर रोक लगी दी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसकी अनुमति के बिना सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्रवाई न की जाए. कोर्ट ने यह भी कहा कि सर्वे के दौरान परिसर में खुदाई का काम न किया जाए.
मुस्लिम पक्ष ने दी थी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बीती 11 मार्च को भोजशाला परिसर में ASI सर्वे का आदेश दिया था. हाई कोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है.
क्या बोले भोजशाला मामले में हिंदू पक्ष के वकील?
भोजशाला मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने आदेश के बाद न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज भोजशाला मामले की सुनवाई के दौरान ASI की सर्वे पर रोक से मना किया है. अभी हमें आदेश की कॉपी नहीं मिली है, बाकी की बात कॉपी मिलने के बाद करूंगा.
मध्य प्रदेश के धार शहर के विवादास्पद भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद परिसर में 22 मार्च से एएसआई की टीम पुरातात्विक सर्वे कर रही है. भोजशाला मामले को लेकर मध्य प्रदेश का सियासी पारा भी काफी चढ़ा हुआ है. एएसआई सर्वे की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भोजशाला में एएसआई सर्वे को लेकर कहा था कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इनका केवल हिंदू-मुस्लिम ही मुद्दा होता है. उन्होंने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि क्या इनको सर्वे करने का यही समय मिला था?
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