आर्टिकल 370: याचिकाओं को बड़ी बेंच के पास भेजने से SC का इनकार, 5 जजों की बेंच ही करेगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने और उसे दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांटने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई हुई थी.केंद्र सरकार ने पिछले साल पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को रद्द करने का फैसला किया था.
नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ी बेंच के पास भेजने से इनकार कर दिया है. अब इस मामले की सुनवाई पांच जजों की बेंच ही करेगी. न्यायमूर्ति एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाया है.
पिछले दो फैसलों में कोई विरोधाभास नहीं- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जम्मू-कश्मीर की स्थिति पर 1959 और 1970 में आए फैसलों में कोई विरोधाभास नहीं है. इसलिए मामला बड़ी बेंच में भेजने की ज़रूरत नहीं है. दरअसल केंद्र सरकार ने पिछले साल पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को रद्द करने का फैसला किया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को बड़ी पीठ को भेजे जाने के मुद्दे पर 23 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
आज के फैसले के बाद मामले की नियमित सुनवाई होगी
सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने और उसे दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांटने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई हुई थी. आज के फैसले के बाद मामले की नियमित सुनवाई शुरू हो पाएगी.
बता दें कि आर्टिकल 370 खत्म किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 5 अगस्त 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने की घोषणा की गई थी और 31 अक्टूबर 2019 को इन दोनों जगहों को विधिवत तौर पर केंद्र शासित राज्य बना दिया गया था. साथ ही दोनों जगहों पर नए उपराज्यपाल की तैनाती भी कर दी गई है. इन दोनों जगहों पर केंद्र सरकार के अधीन आने वाला यूटी प्रशासन अपना काम शुरू कर चुका है.
यह भी पढ़ें-
जानिए- रविवार की शाम किसने फैलाई दिल्ली में हिंसा की अफवाह, कैसे मची अफरातफरी बंगाल: कोलकाता में BJP के 3 कार्यकर्ता गिरफ्तार, अमित शाह की रैली के दौरान लगाए थे ‘देश के गद्दारों को....’ के नारे