नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 28,000 दुर्गा पूजा समितियों को 28 करोड़ रुपये देने के पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार को शुक्रवार को नोटिस जारी किया. जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने हालांकि दुर्गा पूजा समितियों को धन देने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.


सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता सौरभ दत्ता की याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें दुर्गा पूजा के लिए राज्य भर में 28,000 पूजा समितियों को 28 करोड़ रुपये देने के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है.


गौरतलब है कि 10 सितंबर को ममता बनर्जी ने राज्य भर में 28 हजार पूजा समितियों में से प्रत्येक को 10 हजार रुपये देने की घोषणा की थी. इनमें से तीन हजार समितियां कोलकाता शहर में और 25 हजार समितियां जिलों में हैं. इसपर सरकार को 28 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे.