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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की उद्धव ठाकरे गुट के खिलाफ याचिका, पूछा- आप कौन हैं?

सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया. इस दौरान चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता से पूछा आप कौन हैं और यह किस तरह की याचिका है.

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के पास पार्टी की सभी संपत्तियों को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नीत गुट को ट्रांसफर करने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी. चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की पीठ ने वकील याचिकाकर्ता आशीष गिरी के अधिकार पर सवाल उठाया और उनकी याचिका खारिज कर दी.

पीठ ने क्या कुछ कहा?

पीठ ने कहा, ‘‘आप कौन हैं? आपका क्या अधिकार है. याचिका खारिज की जाती है.’’ गिरी ने कहा था कि याचिका सुप्रीम कोर्ट में इसलिए दायर की गयी है क्योंकि उसने ठाकरे और शिंदे गुटों के बीच विवाद से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई की है. उन्होंने कहा था पार्टी की संपत्तियां शिंदे गुट को ट्रांसफर की जानी चाहिए. पीठ ने कहा, ‘‘यह किस तरह की याचिका है और आप कौन हैं? आपके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता.’’

सुप्रीम कोर्ट ने 16 मार्च को महाराष्ट्र राजनीतिक संकट से संबंधित उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुटों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ दायर विभिन्न याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. चुनाव आयोग ने पार्टी का चिह्न धनुष-बाण शिंदे गुट को दे दिया है और यह मुद्दा अभी सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है.

बता दें कि पिछले साल शिवसेना के वरिष्ठ नेता एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में विधायकों ने बगावत कर दी थी. इसके बाद मुख्यमंत्री पद से उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा था और शिंदे के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ था. इससे जुड़ा कई मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा. इसके बाद अगस्त में यह मामला संविधान पीठ को सौंपा गया. पीठ ने लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया.

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