नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने रजनीकांत की फिल्म ‘काला ’ की रिलीज पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया. अब कल यानि कि 7 जून को यह फिल्म वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी. सुप्रीम कोर्ट में इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए याचिका लगाई गई थी. न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अवकाशकालीन पीठ ने फिल्म निर्माता के. एस. राजशेखरन की याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया. राजशेखरन का दावा था कि फिल्म की कहानी, गीत और दृश्य उनका काम था और उनकी इजाजत के बिना ही इन्हें फिल्म में इस्तेमाल किया गया है.


रजनीकांत के दामाद धनुष की कंपनी वण्डरबार फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के इस फिल्म का प्रोडक्शन किया है. फिल्म के निर्देशक पा रंजीत हैं. इस फिल्म का प्रदर्शन पहले स्थगित कर दिया गया था लेकिन अब यह कल रिलीज होगी. इस मामले में संक्षिप्त सुनवाई के दौरान राजशेखरन के वकील ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता के पास इस फिल्म के कापीराइट थे और फिल्म निर्माता ने फिल्म बनाने से पहले इसकी अनुमति नहीं ली थी.


पीठ ने वकील से कहा , ‘‘आप फिल्म के प्रदर्शन पर रोक चाहते हैं. सभी इसके प्रदर्शन का इंतजार कर रहे हैं.’’ वकील ने बताया कि इससे पहले दो बार फिल्म का प्रदर्शन टाला जा चुका है. वकील ने उच्च न्यायालय के 16 मई के आदेश का हवाला दिया और कहा कि इस फिल्म के प्रदर्शन के खिलाफ उनकी याचिका 16 जून को वहां सूचीबद्ध की गई है. पीठ ने याचिका पर विचार करने से इंकार करते हुये कहा , ‘‘इसे रिलीज होने दिया जाये. हम इसकी रिलीज कैसे रोक सकते हैं.’’


याचिकाकर्ता का कहना था कि ‘काला ’ फिल्म में निर्माता और निर्देशक ने उनकी अनुमति के बगैर ही उनकी कहानी से संबंधित कार्य, दृश्यों और गानों का इस्तेमाल किया है. उन्होंने कहा कि ये कॉपीराइट नियमों का उलंघन है.