Supreme Court On Haryana Election: हरियाणा की 20 विधानसभा सीटों पर दोबारा चुनाव की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. ये याचिका नरेंद्र मिश्रा ने प्रिया मिश्रा और विकास बंसल के नाम से दाखिल की थी. CJI ने तल्ख लहजे में कहा, "यह किस तरह की याचिकाएं दाखिल हो जाती हैं."
याचिकाकर्ता के वकील का कहना था कि मतगणना वाले दिन कई EVM मशीनों की बैट्री कम चार्ज थी. इससे पहले सुबह कोर्ट ने इसी याचिकाकर्ता को इस मांग के लिए फटकार लगाई थी कि हरियाणा में शपथ ग्रहण रोक दिया जाए. कोर्ट ने कहा था कि ऐसी मांग के लिए जुर्माना लगाया जाना चाहिए.
'क्या चाहते हैं शपथ ग्रहण रोक दें?'
मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका पर आपत्ति जताते हुए याचिकाकर्ता से कहा, "आप चाहते हैं कि हम एक निर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण को रोकें? आप हमारी निगरानी में हैं, हम जुर्माना लगाएंगे."
चुनाव आयोग से कांग्रेस कर चुकी है शिकायत
ये भी पढ़ें:
'सूबत नहीं दे रहे, सिर्फ गंभीर आरोप लगा रहे', कनाडाई PM ट्रूडो को विदेश मंत्रालय की खरी-खरी