Supreme Court On Haryana Election: हरियाणा की 20 विधानसभा सीटों पर दोबारा चुनाव की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. ये याचिका नरेंद्र मिश्रा ने प्रिया मिश्रा और विकास बंसल के नाम से दाखिल की थी. CJI ने तल्ख लहजे में कहा, "यह किस तरह की याचिकाएं दाखिल हो जाती हैं."


याचिकाकर्ता के वकील का कहना था कि मतगणना वाले दिन कई EVM मशीनों की बैट्री कम चार्ज थी. इससे पहले सुबह कोर्ट ने इसी याचिकाकर्ता को इस मांग के लिए फटकार लगाई थी कि हरियाणा में शपथ ग्रहण रोक दिया जाए. कोर्ट ने कहा था कि ऐसी मांग के लिए जुर्माना लगाया जाना चाहिए.


'क्या चाहते हैं शपथ ग्रहण रोक दें?'


मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका पर आपत्ति जताते हुए याचिकाकर्ता से कहा, "आप चाहते हैं कि हम एक निर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण को रोकें? आप हमारी निगरानी में हैं, हम जुर्माना लगाएंगे."


चुनाव आयोग से कांग्रेस कर चुकी है शिकायत




हरियाणा चुनाव के बाद कांग्रेस ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए 20 विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचन आयोग को शिकायतें सौंप चुकी है. कांग्रेस का दावा है कि मतगणना के दौरान कुछ ईवीएम की बैटरी 99 प्रतिशत चार्ज थीं, जो संदेहास्पद है. पार्टी ने कहा कि सात विधानसभा क्षेत्रों से शिकायतें मिली हैं और 13 अतिरिक्त मुद्दों को भी आयोग के सामने रखा गया है. कांग्रेस के मुताबिक, बैटरी क्षमता से जुड़ी ईवीएम समस्याएं मतगणना प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं.

 

जयराम रमेश ने क्या कहा था?

 

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट लिखा था, "चुनाव प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं देखी गई हैं, जिनकी जांच जरूरी है. नारनौल, करनाल, डबवाली, रेवाड़ी, होडल (आरक्षित), कालका, पानीपत सिटी, इंद्री, बड़खल, फरीदाबाद एनआईटी, नलवा, रानिया, पटौदी (आरक्षित), पलवल, बल्लभगढ़, बरवाला, उचाना कलां, घरौंडा, कोसली और बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्रों से कांग्रेस उम्मीदवारों की शिकायतें आई हैं."



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