Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को न्यायिक आदेशों का पालन करने के लिए निर्देश देने का अनुरोध करने वाली एक जनहित याचिका सोमवार (29 जनवरी) को को खारिज कर दी. साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता-वकील को कुछ कानून सीखने की सलाह दी.
चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने जनहित याचिका खारिज करते हुए कहा कि अदालत के सभी आदेशों का पालन करना होता है. पीठ ने कहा, ‘‘कोर्ट के आदेश से शासित होने वाले सभी पक्ष इसका पालन करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं, जो अपील आदि पर निर्भर करता है. रिट याचिका नहीं दायर की जा सकती. ’’
पीठ में न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
कोर्ट ने आश्चर्य जताते हुए कहा, ‘‘किसी रिट याचिका पर विचार करते हुए एक सामान्य आदेश कैसे पारित किया जा सकता है?’’ पीठ ने तमिलनाडु के मदुरै निवासी याचिकाकर्ता-वकील केके रमेश को वरिष्ठ अधिवक्ता से कुछ कानून सीखने की सलाह दी.
डीवाई चंद्रचूड़ क्या बोले?
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ‘‘आपके पास कुछ खाली समय है. मुझे लगता है कि आप किसी वरिष्ठ के साथ जुड़ सकते हैं और कुछ कानून सीख सकते हैं. हमने पिछली बार भी आपसे कहा था कि ऐसी याचिकाएं दायर न करें.''
उन्होंने आगे कहा, '' कोर्ट के आदेशों का पालन करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता. अनुपालन नहीं होने पर निर्देश दिये जाते हैं. कानून यह है कि आपको पारित किये गए आदेशों का पालन करना होगा.’’