Supreme Court On Lakhimpur Kheri: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार को फटकार भी लगाई. नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यूपी सरकार स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने में देर की. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि हम कल रात एक बजे तक स्टेटस रिपोर्ट का इंतजार करते रहे लेकिन हमें रिपोर्ट अभी मिली है. उन्होंने अपने पुराने आदेश का जिक्र करते हुए कहा कि हमने पिछली सुनवाई के दौरान साफ कहा था कि कम से कम 1 दिन पहले हमें स्टेटस रिपोर्ट मिल जाए.


सुनवाई के दौरान सीजेआई ने यूपी सरकार की ओर से पेश वकील से कई सवाल भी पूछे. राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वकील हरीश साल्वे ने बंद लिफाफे में रिपोर्ट दाखिल की. जिसके बाद सीजेआई ने उन्हें बताया कि हम कल देर रात तक आपकी रिपोर्ट का इंतजार करते रहे.


कोर्ट में सुनवाई के दौरान सवाल-जवाब


साल्वे- सुनवाई शुक्रवार को कर दीजिए.


CJI- नहीं. इसे टाला नहीं जाएगा.


CJI- आपने कहा कि 44 गवाहों के बयान लिए. बाकी गवाहों के क्यों नहीं लिए.


साल्वे- प्रक्रिया जारी है.


CJI- कितने आरोपी हैं


साल्वे- अभी तक 10 हैं। एक गाड़ी चढ़ाने की। एक उसके बाद हुई हिंसा की। उसकी जांच मुश्किल है। उसमें कई किसान थे


CJI- हम दोनों केस अलग कर देंगे। गाड़ी चढ़ाने वाले मामले में कितनी गिरफ्तारी हुई है?


साल्वे- 10


CJI- कितने लोग पुलिस हिरासत में हैं, कितने न्यायिक हिरासत में?


जस्टिस सूर्यकांत- जो न्यायिक हिरासत में हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस ने उनकी कस्टडी पर ज़ोर नहीं दिया?


यूपी की वकील गरिमा प्रसाद- क्राइम सीन रिक्रिएट भी किया गया.


जस्टिस सूर्यकांत- यह ठीक है. लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने गवाहों के धारा 164 के बयान ज़रूरी हैं.


साल्वे- हमें 1 हफ्ता दीजिए. परिणाम दिखेंगे.


CJI- गवाहों को सुरक्षा भी दीजिए. 26 अक्टूबर को सुनवाई होगी.


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