Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) के बुधवार (19 अप्रैल) को दिए उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसके तहत वित्त सचिव एसएमए रिजवी और विशेष सचिव (वित्त) सरयू प्रसाद मिश्रा समेत यूपी कैडर के दो आईएएस अफसरों को हिरासत में ले लिया गया था. कोर्ट ने अधिकारियों को अब तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया है.
रिटायर्ड जजों की सुविधाओं से जुड़े आदेश में देरी पर नाराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव और विशेष सचिव वित्त को हिरासत में लेने का आदेश था. मुख्य सचिव आज तलब किए गए थे. हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए अगले शुक्रवार को सुनवाई की तारीख लगाई. प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर हाई कोर्ट के आदेश पर रोक मांगी थी. राज्य सरकार ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ में केस मेन्शन किया था.
हाई कोर्ट ने कहा था कि...
वहीं, इससे पहले हाई कोर्ट की ओर से कहा गया था कि ये अफसर कई आदेशों के बाद भी मांगी गई जानकारी नहीं पेश कर रहे थे. सुनवाई टालने की भी कई बार कोशिश की गई. दोनों अफसरों को अवमानना का आरोप तय करने के लिए आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए गए. कोर्ट ने मुख्य सचिव और अपर मुख्य वित्त के खिलाफ वारंट जारी करते हुए आज हाजिर होने के आदेश दिए थे. कोर्ट ने ये भी पूछा कि क्यों उनके खिलाफ अवमानना का आरोप तय न किया जाए.
वहीं, इससे पहले जब बुधवार को दोनों को हिरासत में लिया गया तो उत्तर प्रदेश सरकार के अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी ने उनकी जमानत की मांग की थी. हालांकि, कोर्ट ने ये कहते खारिज कर दिया था कि पहले अदालत के आदेश का पालन करें तभी राहत मिलेगी.
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