एक्सप्लोरर

Supreme Court: 'मुस्लिम महिला पति से कर सकती है गुजारा भत्ता की मांग', सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

Supreme Court On Alimony: तेलंगाना हाईकोर्ट ने मोहम्मद अब्दुल समद को अपनी तलाकशुदा पत्नी को हर महीने 10 हजार रुपये गुजारा भत्ता देने के आदेश दिया था, जिसके खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था.

Supreme Court On Alimony: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (10 जुलाई, 2024) को मुस्लिम महिलाओं को लकेर बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने अहम निर्णय में फिर साफ किया है कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत एक मुस्लिम महिला पति से गुजारा भत्ता की मांग कर सकती है. एक मुस्लिम शख्श ने पत्नी को गुजारा भत्ता देने के तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. इस याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गुजारा भत्ता को लेकर अहम फैसला दिया है. मोहम्मद अब्दुल समद नाम के शख्स ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी.

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत तलाकशुदा पत्नी को गुजारा भत्ता देने के निर्देश के खिलाफ मोहम्मद अब्दुल समद के जरिए दायर याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने माना कि 'मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986' धर्मनिरपेश कानून पर हावी नहीं हो सकता है. जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस मसीह ने अलग-अलग, लेकिन सहमति वाले फैसले दिए. हाईकोर्ट ने मोहम्मद समद को 10 हजार रुपये गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया था.

सभी महिलाओं पर लागू होती है धारा 125: सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस नागरत्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा, "हम इस निष्कर्ष के साथ आपराधिक अपील खारिज कर रहे हैं कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी महिलाओं पर लागू होती है, न कि सिर्फ शादीशुदा महिला पर." 

कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा कि अगर सीआरपीसी की धारा 125 के तहत आवेदन के लंबित रहने के दौरान संबंधित मुस्लिम महिला का तलाक होता है तो वह 'मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019' का सहारा ले सकती है. कोर्ट ने कहा कि  'मुस्लिम अधिनियम 2019' सीआरपीसी की धारा 125 के तहत उपाय के अलावा अन्य समाधान भी मुहैया कराता है. 

क्या है सीआरपीसी की धारा 125? 

सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो मामले में फैसला सुनाते हुए कहा था कि सीआरपीसी की धारा 125 एक धर्मनिरपेक्ष प्रावधान है, जो मुस्लिम महिलाओं पर भी लागू होता है. हालांकि, इसे 'मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986' के जरिए रद्द कर दिया गया था. इसके बाद 2001 में कानून की वैधता को बरकरार रखा गया. सीआरपीसी की धारा 125 पत्नी, बच्चे और माता-पिता को भरष-पोषण का प्रावधान करती है. 

सीआरपीसी की धारा 125 में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी, बच्चे या माता-पिता के भरण-पोषण से इनकार कर देता है, जबकि वह ऐसा करने में समर्थ है. ऐसे हालात में अदालत उसे भरण-पोषण के लिए मासिक भत्ता देने का आदेश दे सकती है. 

यह भी पढ़ें: UCC: 'महिलाएं करेंगी तलाक का गलत इस्तेमाल', यूसीसी पर बोले मुसलमान, परदे पर कहा- छिलका उतार दो तो...

और देखें
Advertisement
Advertisement
25°C
New Delhi
Rain: 100mm
Humidity: 97%
Wind: WNW 47km/h
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Weather Update: देश के इन राज्यों में बरस रही आसमानी आफत! जानें यूपी-बिहार से लेकर राजस्थान तक क्या है मौसम का हाल
देश के इन राज्यों में बरस रही आसमानी आफत! जानें यूपी-बिहार से लेकर राजस्थान तक क्या है मौसम का हाल
'अगर ये सच है तो फिर...', तिरुपति लड्डू विवाद पर बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान
तिरुपति लड्डू विवाद पर बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान, जानें क्या कहा
पेरिस कॉन्सर्ट में Diljit Dosanjh पर किसी ने फेंका मोबाइल, सिंगर के रिएक्शन ने जीत लिया दिल
कॉन्सर्ट के बीच दिलजीत दोसांझ पर किसी ने फेंका मोबाइल, सिंगर ने दिया ऐसा रिएक्शन
शुभमन गिल दे रहे विराट-रोहित को सीधी टक्कर, बहुत जल्द निकल जाएंगे आगे; जानें किस रिकॉर्ड की हो रही बात
शुभमन गिल दे रहे विराट-रोहित को सीधी टक्कर, बहुत जल्द निकल जाएंगे आगे
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Delhi New CM Atishi: Arvind Kejriwal का सलेक्शन...आतिशी के चेहरे पर इलेक्शन? | AAP | ABP NewsTirupati Prasad Controversy:  करोड़ों भक्तों को कष्ट, किसने किया 'धर्म'भ्रष्ट ? Breaking NewsSandeep Chaudhary: Haryana में CM की रेस, कांग्रेस-BJP दोनों में क्लेश? वरिष्ठ पत्रकारों का विश्लेषणPM Modi US Visit: विल्मिंगटन से न्यूयॉर्क तक...ABP न्यूज़ की Exclusive कवरेज | Joe Biden | Breaking

फोटो गैलरी

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
Weather Update: देश के इन राज्यों में बरस रही आसमानी आफत! जानें यूपी-बिहार से लेकर राजस्थान तक क्या है मौसम का हाल
देश के इन राज्यों में बरस रही आसमानी आफत! जानें यूपी-बिहार से लेकर राजस्थान तक क्या है मौसम का हाल
'अगर ये सच है तो फिर...', तिरुपति लड्डू विवाद पर बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान
तिरुपति लड्डू विवाद पर बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान, जानें क्या कहा
पेरिस कॉन्सर्ट में Diljit Dosanjh पर किसी ने फेंका मोबाइल, सिंगर के रिएक्शन ने जीत लिया दिल
कॉन्सर्ट के बीच दिलजीत दोसांझ पर किसी ने फेंका मोबाइल, सिंगर ने दिया ऐसा रिएक्शन
शुभमन गिल दे रहे विराट-रोहित को सीधी टक्कर, बहुत जल्द निकल जाएंगे आगे; जानें किस रिकॉर्ड की हो रही बात
शुभमन गिल दे रहे विराट-रोहित को सीधी टक्कर, बहुत जल्द निकल जाएंगे आगे
Tirupati Laddu: सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखने से पहले रहें सावधान, अमूल इंडिया ने दर्ज कराई एफआईआर
सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखने से पहले रहें सावधान, अमूल इंडिया ने दर्ज कराई एफआईआर
'अब नहीं करूंगा ऐसी टिप्पणी', बोले बेंगलुरु के मुस्लिम बहुल इलाके को पाकिस्तान कहने वाले हाई कोर्ट के जस्टिस
'अब नहीं करूंगा ऐसी टिप्पणी', बोले बेंगलुरु के मुस्लिम बहुल इलाके को पाकिस्तान कहने वाले हाई कोर्ट के जस्टिस
मरने के बाद क्यों आने लगती है शरीर से बदबू? जानें कितनी तेजी से होते हैं बदलाव
मरने के बाद क्यों आने लगती है शरीर से बदबू? जानें कितनी तेजी से होते हैं बदलाव
Skin Cancer: किन लोगों को सबसे ज्यादा होता है स्किन कैंसर, जानें क्या होता है कारण
किन लोगों को सबसे ज्यादा होता है स्किन कैंसर, जानें क्या होता है कारण
Embed widget