Baba Ramdev Latest News: दवाओं के भ्रामक विज्ञापन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण की तरफ से प्रकाशित माफीनामा की भाषा पर संतोष जताया है, लेकिन उनके वकीलों की तरफ से अखबार का पूरा पेज रिकॉर्ड पर न रखने को लेकर अदालत ने नाराजगी जताई है. अदालत ने उन्हें रिकॉर्ड पूरा करने का मौका दिया है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई में रामदेव और बालकृष्ण को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी है.


पतंजलि के वकील मुकुल रोहतगी ने इंडियन मेडिकल असोसिएशन के अध्यक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिए गए इंटरव्यू का मामला कोर्ट में रखा. उन्होंने बताया कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एलोपैथी डॉक्टरों के बारे में की गई टिप्पणी की आलोचना की है. जजों ने इसे रिकॉर्ड पर रखने को कहा. उन्होंने कहा कि वह इस विषय को सख्ती से देखेंगे.


बाबा रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ शिकायत दर्ज


दूसरी तरफ सुनवाई के दौरान उत्तराखंड सरकार ने बताया कि लाइसेंसिंग ऑथोरिटी ने अब पतंजलि और दिव्य फार्मेसी की कई दवाओं के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि जब आपको कार्रवाई करनी होती है तो बिजली की रफ्तार से करते हैं. जजों ने सवाल उठाया कि कई साल से मामला जानकारी में होने के बावजूद कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई. अदालत में लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने बताया कि पतंजलि आयुर्वेद, इसके प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण, इसके सह-संस्थापक बाबा रामदेव और दिव्य फार्मेसी के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरिद्वार के समक्ष ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम 1954 के तहत एक आपराधिक शिकायत दर्ज की गई है.


इन दवाओं के लाइसेंस किए निलंबित


इसके अलावा अथॉरिटी ने बताया कि उसने बाबा रामदेव के जिन उत्पादों के लाइसेंस निलंबित किए हैं उनमें स्वासारि गोल्ड, स्वासारि वटी, ब्रोंकोम, स्वासारि प्रवाही, स्वासारि अवलेह, मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रिट, मधुग्रिट, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत एडवांस, लिवोग्रिट, आईग्रिट गोल्ड और पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप्स शामिल हैं. 


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