कश्मीर में बच्चों की हिरासत का मामला: SC ने कहा- J&K हाई कोर्ट से हो रहा है संपर्क, लेकिन सुनवाई हम ही करेंगे
SC ने उस दावे को खारिज किया है जिसमें कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर के लोग HC से संपर्क करने में असमर्थ हैं.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से जो रिपोर्ट मिली है वह रिपोर्ट इस दावे को खारिज करती है कि वहां के लोग HC से संपर्क करने में असमर्थ हैं. बता दें कि कश्मीर में बच्चों को कथित तौर पर हिरासत में रखे जाने का आरोप लगाने वाले बाल अधिकार कार्यकर्ता इनाक्षी गांगुली और शांता सिन्हा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने 16 सितंबर को शीर्ष अदालत को यह बात कही थी. उन्होंने बताया था कि घाटी के लोग वहां हाई कोर्ट से संपर्क नहीं साध पा रहे हैं. इसके बाद पीठ ने जम्मू-कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश से इस बारे में रिपोर्ट मांगी थी.
न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति एस ए नजीर ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता से कहा, ‘‘ हमें HC के मुख्य न्यायाधीश से रिपोर्ट मिली है जो उस दावे का समर्थन नहीं करती जिसमें कहा गया था कि जम्मू-कश्मीर में लोग HC से संपर्क करने में असमर्थ हैं.’’
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह कश्मीर में बच्चों को कथित तौर पर हिरासत में लिए जाने का मुद्दा उठाने संबंधी याचिका पर सुनवाई करेगी क्योंकि याचिका में नाबालिगों से संबंधित ‘‘महत्वपूर्ण मुद्दे’’ उठाए गए हैं.
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान SC ने कश्मीर में बच्चों को कथित तौर पर हिरासत में लिए जाने के मुद्दे पर जम्मू-कश्मीर HC की किशोर न्याय समिति से एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने को भी कहा.
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