नई दिल्ली: कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सरकार के खिलाफ दायर कांग्रेस-जनता दल सेक्युलर (जेडीएस) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है. शीर्ष अदालत ने येदुरप्पा की सरकार से कहा है कि वह कल शाम चार बजे फ्लोर टेस्ट का सामना करें. साथ ही अदालत ने विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य की नियुक्ति पर भी रोक लगा दी है. कांग्रेस जेडीएस ने अपनी याचिका में कहा था कि विधानसभा में सरकार के बहुमत साबित करने से पहले इस तरह का मनोनयन नहीं हो सकता है. जिसपर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नियुक्ति पर रोक लगा दी है.


सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की दलील रख रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने फैसले के बाद कहा, ''यह ऐतिहासिक है. कल तक येदुरप्पा कोई नीतिगत फैसला नहीं लेंगे. एंग्लो इडियन की सदस्यता पर भी रोक लगाई गई है. कल होने वाली बहुमत परीक्षण में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा.''


एंग्लो इंडियन का क्या है महत्व
कर्नाटक की 224 सदस्यीय विधानसभा में राज्यपाल को एक एंग्लो इंडियन सदस्य नियुक्त करने का अधिकार है. दरअसल अगर एक एंग्लो इंडियन सदस्य को नामांकित किया जाता है तो विधानसभा में सदस्यों की संख्या 223 हो जाएगी. नामांकित सदस्य के पास भी बाकी विधायकों की तरह सभी अधिकार होते हैं.


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वह विश्वास प्रस्ताव पर वोट भी कर सकता है. ऐसे में बहुमत का आंकड़ा 112 ही रहेगा. लेकिन अगर कांग्रेस या जेडीएस के सात विधायक बहुमत प्रस्ताव या बीजेपी के पक्ष में मतदान कर दे तो बीजेपी के पक्ष में पड़े मतों की संख्या हो 104+ 1 एंग्लो इंडियन+ 7 विपक्ष के बागी विधायक यानी 112 हो जाएगी और विपक्ष के विधायकों की संख्या 111 रह जाएगी.


कर्नाटक में क्या है सीटों का गणित
राज्य में किसी भी दल के पास बहुमत नहीं है. बीजेपी 104 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. 78 सीट कांग्रेस और जेडीएस ने 37 सीटें जीती है. वहीं बीएसपी समेत दो अन्य को एक-एक सीटें मिली है. कांग्रेस और जेडीएस ने 12 मई को चुनाव परिणाम के ठीक बाद गठबंधन की घोषणा की थी. उनका दावा है कि उनके पास 117 विधायक हैं और राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता नहीं देकर संविधान की धज्जियां उड़ाई है. राज्य में सरकार बनाने के लिए फिलहाल 112 सीटों की जरूरत है.


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