मुजफ्फरनगर थप्पड़ कांड में सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा विभाग से मांगी रिपोर्ट, कहा- यूपी सरकार तेजी से काम करे, बच्चे के भविष्य के लिए चिंतित
Muzaffarnagar Slap Case: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में टीचर के सामने बच्चे को थप्पड़ मारने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.
SC On Muzaffarnagar Slap Case: मुजफ्फरनगर के चर्चित थप्पड़ कांड को लेकर सोमवार (30 अक्टूबर) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि इसकी जांच पूरी हो चुकी है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा विभाग से रिपोर्ट मांगते हुए कहा कि यूपी सरकार तेजी से काम करे, हम बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित हैं. जस्टिस अभय एस ओका और पंकज मिथल की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की.
सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि बच्चे की काउंसलिंग के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है. शीर्ष अदालत ने कहा, “हम राज्य को सूचित कर रहे हैं कि हम न केवल पीड़ित बल्कि अन्य बच्चों की काउंसलिंग के लिए एक विशेषज्ञ एजेंसी नियुक्त करने पर विचार कर रहे हैं. सूची अगले सोमवार को दी जाएगी.”
क्या कहा अदालत ने?
जस्टिस ओका जे ने कहा, “आपके साथ यही समस्या है. बच्चा बहुत सदमे में है. आप बच्चे और माता-पिता से परामर्श केंद्र में आने की उम्मीद नहीं कर सकते. श्री नटराज, निर्देश लें कि क्या बच्चों की काउंसलिंग के लिए NIMHANS या किसी अन्य विशेषज्ञ एजेंसी को नियुक्त किया जा सकता है.” इसके साथ ही शिक्षा विभाग की तरफ से जवाब दाखिल नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी भी जताई.
सुप्रीम कोर्ट ने मांगी थी पूरी जानकारी
इससे पहले पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर हुई अब तक की कार्रवाई की जानकारी मांगी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरोपी के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई और बच्चे के परिवार और उसकी सुरक्षा के लिए किस तरह के कदम उठाए गए. मामले को लेकर सोशल एक्टिविस्ट तुषार गांधी ने याचिका दायर की थी. उन्होंने ये याचिका वायरल वीडियो के आधार पर डाली थी.
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