जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का सरकार को नोटिस
देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है.
नई दिल्ली: देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. याचिका में कहा गया है कि बढ़ती आबादी के चलते लोगों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया नहीं हो पा रही हैं. संविधान में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने का अधिकार सरकार को दिया गया है, इसके बावजूद अब तक सरकारें इससे बचती रही हैं.
याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय की दलील है कि भारत में दुनिया की कुल कृषि भूमि का 2 फ़ीसदी और पेयजल का चार फ़ीसदी है जबकि आबादी पूरी दुनिया की लगभग 20 फ़ीसदी है. ज़्यादा आबादी के चलते लोगों को आहार, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित होना पड़ रहा है. यह सीधे-सीधे सम्मान के साथ जीवन जीने के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है. आबादी पर नियंत्रण पाने से लोगों के कल्याण के लिए बनी तमाम सरकारी योजनाओं को लागू करना आसान हो जाएगा. इसके बावजूद सरकारें जनसंख्या नियंत्रण पर कोई कानून नहीं बनाती है.
याचिका में कहा गया है कि 1976 में किए गए संविधान के 42वें संशोधन में जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने का अधिकार सरकार को दिया गया था. इस अधिकार को सातवीं अनुसूची में जगह दी गई थी. यह समवर्ती सूची में है. यानी केंद्र या राज्य सरकार, दोनों इस पर कानून बना सकते हैं. लेकिन कोई भी ऐसा नहीं करता है. कोर्ट में दलील रखते हुए याचिकाकर्ता ने कहा, "जनसंख्या वृद्धि विस्फोटक स्तर पर जा चुकी है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 125 करोड़ लोगों का आधार कार्ड बन चुका है. करीब 25 करोड लोग अभी भी आधार से वंचित है. इस तरह से भारत की आबादी करीब 150 करोड़ हो गई है. इनमें से 5 करोड़ लोग बांग्लादेश या म्यांमार से आए हुए अवैध घुसपैठ हैं. लेकिन जनसंख्या नियंत्रण देश की नीति बनाने वालों की प्राथमिकता में कहीं नजर नहीं आता."
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "आपको अपनी याचिका हाईकोर्ट में रखनी चाहिए. याचिकाकर्ता ने जवाब दिया, "मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका डाली थी. हाईकोर्ट ने यह कहकर उसे खारिज कर दिया कि कानून बनाने पर विचार करना सरकार का काम है. कोर्ट इसका आदेश नहीं देगा." इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब देने को कह दिया.
याचिकाकर्ता ने कोर्ट को यह भी बताया कि 2002 में पूर्व CJI एम एम वेंकटचलैया के नेतृत्व में बने संविधान समीक्षा आयोग ने भी संविधान के नीति निदेशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 47A जोड़ने की सिफारिश की थी. इसमें आबादी पर नियंत्रण की कोशिश को सरकार का दायित्व बताया जाना था. उसके बाद से कई संविधान संशोधन हुए, लेकिन इस सुझाव को जगह नहीं मिली.
यह भी पढ़ें-