Omar Abdullah Divorce Case: सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला की तलाक याचिका पर उनकी पत्नी पायल को नोटिस जारी किया है. दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ उमर अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. दिल्ली हाई कोर्ट ने क्रुरता के आधार पर पत्नी से तलाक की मांग वाली उमर अब्दुल्ला की याचिका को खारिज कर दिया था. इसके खिलाफ जब उमर अब्दुल्ला सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो जस्टिस सुधांशु धूलिया और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने उमर अब्दुल्ला की याचिका पर सुनवाई करते हुए पायल अब्दुल्ला से छह हफ्ते में जवाब देने को कहा है. 


क्या बोले कपिल सिब्बल?


उमर अब्दुल्ला की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दीं. उन्होंने कहा, 'शादी अब खत्म हो चुकी है और वो (उमर औरा पायल अब्दुल्ला) बीते 15 सालों से अलग-अलग रह रहे हैं.' अपनी दलील में सिब्बल ने संविधान के आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट से दखल देने का भी अनुरोध किया. इसका इस्तेमाल शादी को खत्म करने के लिए किया जाता है. 


फैमिली कोर्ट ने क्या कहा था?


उमर अब्दुल्ला के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से पहले दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने साल 2023 में 2016 के फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था. फैमिली कोर्ट के आदेश में कहा गया कि पायल अब्दुल्ला के खिलाफ लगाए गए क्रुरता के सभी आरोप अस्पष्ट थे और उमर अब्दुल्ला अपने आरोपों को साबित करने में विफल हुए.


फैमिली कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला की याचिका पर कहा, 'हमें क्रूरता करने वाली अपील में सच्चाई नहीं लगती और इसलिए इसे खारिज किया जाता है.' दिल्ली हाई कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को पत्नी को हर महीने 1.5 लाख रुपये भरण-पोषण के तौर पर देने का भी निर्देश दिया था. हाई कोर्ट ने ये फैसला पत्नी पायल की याचिका पर दिया. 


कब हुई थी शादी?


नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला और पायल अब्दुल्ला सितंबर 1994 में शादी के बंधन में बंधे थे. दोनों ही 2009 में हुए आपसी विवाद के बाद से अलग रह रहे हैं. 


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