नई दिल्ली: आम्रपाली के 3 निदेशकों को सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस हिरासत में भेज दिया है. कोर्ट फॉरेंसिक ऑडिट के लिए दस्तावेज देने में आम्रपाली के लगातार टालमटोल से नाराज़ था. जस्टिस अरुण मिश्रा और उदय यू ललित की बेंच ने कहा, "आपने हमारे साथ बहुत लुका छुपी खेल ली. अब इसे और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा."
मामला निवेशकों को फ्लैट देने में आम्रपाली की नाकामी का है. कोर्ट ये जानना चाहता है कि निवेशकों के हजारों करोड़ रुपयों का आम्रपाली ने क्या किया. क्या इसे दूसरे व्यापार में लगा दिया गया. इसके लिए कोर्ट ने आम्रपाली की सभी 46 कंपनियों के ऑडिट का आदेश दिया है. कोर्ट के आदेश के मुताबिक आम्रपाली को अपनी सभी कंपनियों के बैंक अकाउंट्स का पूरा ब्यौरा ऑडिटर को देना था. लेकिन वो लगातार आनाकानी कर रहा है.
ऐसे में आज कोर्ट ने आम्रपाली के निदेशकों अनिल शर्मा, शिव प्रिय और अजय कुमार पुलिस हिरासत में लेने का आदेश दे दिया. तीनों उस वक्त कोर्ट में ही मौजूद थे. अदालत ने कहा है कि जब तक सभी जरूरी दस्तावेज बरामद नहीं हो जाते, ये लोग पुलिस हिरासत में ही रहेंगे.
कोर्ट ने दिल्ली, नोएडा और ग्रेटर नोएडा की पुलिस को आपस में समन्वय बनाकर काम करने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि पुलिस तीनों को उन सभी जगहों पर ले जाए, जहां पर दस्तावेज हासिल हो सकते हैं. जब ऑडिटर बरामद दस्तावेजों से संतुष्ट हो जाएंगे, तभी इन लोगों को रिहा किया जाएगा.
कोर्ट ने तीनों के पासपोर्ट ज़ब्त करने का भी आदेश दिया है. साथ ही तीनों को अवमानना का नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 24 अक्टूबर को होगी.
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