सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) बुधवार (4 सिंतबर, 2024) को एक रिटायर जज (Retired Judge) के फैसले देखकर हैरान रह गया. मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) के एक जज के रिटायरमेंट के बाद उनके 9 फैसले वेबसाइट पर जारी किए गए हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए और हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार से रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार से पूरी जानकारी तलब की है. कोर्ट ने पूछा कि संबंधित फैसले का एक लाइन का जजमेंट कब आया और वेबसाइट पर डिटेल ऑर्डर कब अपलोड किया गया.


यह फैसला मद्रास हाईकोर्ट के जज टी. माथीवनन से जुड़ा है. वह साल 2017 में रिटायर हो गए थे और उसके बाद 9 फैसले वेबसाइट पर अपलोड किए गए. इस मामले पर जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस ऑस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच सुनवाई कर रही थी.


बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने रजिस्ट्रार से पूछा कि आखिर संबंधित फैसले का एक लाइन का जजमेंट कब आया था. इसके बाद डिटेल ऑर्डर कब अपलोड किया गया. डीए केस खारिज करने के खिलाफ दायर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन (CBI) की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है.


बुधवार (4 सितंबर, 2024) को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी गई कि जस्टिस माथीवनन के करीब 9 ऐसे फैसले रहे हैं, जो रिटायरमेंट के बाद अपलोड हुए. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आपत्ति जताई और रजिस्ट्रार को यह आदेश दिया. 


कोर्ट ने रजिस्ट्रार से कहा कि वह बताए कि कब सिंगल लाइन के ऑर्डर पास हुए और कब उन्हें विस्तार से अपलोड किया गया. बेंच की तरफ से यह भी पूछा गया कि क्या मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने इन 9 मामलों को लेकर कोई प्रशासनिक आदेश जारी किया था.


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