Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने मुल्लापेरियार बांध से जुड़े एक मामले में बुधवार (8 जनवरी 2024) को हैरानी जताई और कहा कि संसद की ओर से बांध सुरक्षा अधिनियम बनाये जाने के बावजूद कार्यपालिका अभी तक नींद से नहीं जागी है. जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने यह टिप्पणी उस वक्त की, जब केरल सरकार ने कहा कि केंद्र ने 130 साल पुराने बांध की सुरक्षा को लेकर अदालत में जारी कार्यवाही बाधित करने के वास्ते 2021 में बांध सुरक्षा अधिनियम बनाया और तब से इस दिशा में कुछ भी नहीं किया गया है.


निचले क्षेत्र के 60 लाख लोग होंगे प्रभावित


तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील वी कृष्णमूर्ति ने कहा कि कानून के तहत केंद्र ने एक बांध सुरक्षा प्राधिकरण बनाया है और संरचना का एक ऑडिट किया जाएगा. याचिकाकर्ता मैथ्यू जे नेदुम्पारा ने इस आधार पर बांध की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की समीक्षा करने का अनुरोध किया है कि अगर पानी बांध को नुकसान पहुंचाता है, तो इससे निचले क्षेत्र में रहने वाले 50 से 60 लाख लोग प्रभावित होंगे.


कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार


सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके मामले में केंद्र की प्रतिक्रिया और अटॉर्नी जनरल की सहायता मांगी. पीठ ने कहा कि बांध सुरक्षा अधिनियम की धारा 5(2) के तहत कानून के लागू होने की तारीख के 60 दिन के भीतर धारा 5(1) के तहत निर्धारित सदस्यों वाली एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया जाना आवश्यक है और उसके बाद हर तीन साल की अवधि में इसका पुनर्गठन किया जाना अनिवार्य है.


पीठ ने कहा, ‘‘हमें सूचित किया गया है कि अभी तक ऐसी कोई राष्ट्रीय समिति गठित नहीं की गई है. यहां तक ​​कि उक्त राष्ट्रीय समिति के गठन, संरचना या कार्यों के संबंध में नियम/विनियम भी तैयार नहीं किए गए हैं.’’ शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु सरकार के इस कथन पर गौर किया कि केन्द्र सरकार ने 21 नवंबर, 2024 के एक कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक नयी पर्यवेक्षी समिति गठित की है, जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से 2014 में गठित पर्यवेक्षी समिति का स्थान लेती है.


कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को दिया निर्देश


पीठ ने कहा, ‘‘ऐसा प्रतीत होता है कि बांध सुरक्षा अधिनियम में पर्यवेक्षी समिति के गठन का कोई प्रावधान नहीं है. यह भी प्रतीत होता है कि मुल्लापेरियार बांध के संबंध में मुकदमे के पहले दौर में इस कोर्ट की ओर से एक पर्यवेक्षी समिति का गठन किया गया था और भारत संघ ने भी पर्यवेक्षी समिति के गठन की संकल्पना की है, संभव है ऐसा इस अदालत के फैसले के संदर्भ में किया गया हो.’’


राष्ट्रीय समिति के गठन और बांध सुरक्षा अधिनियम के अन्य प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए न्यायालय ने अटॉर्नी जनरल की सहायता मांगी. सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को निर्देश दिया कि वे राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण से कानून के तहत उसकी जिम्मेदारी के बारे में निर्देश लें.


ये भी पढ़ें : Digvijaya Singh: दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी से कर दी ज्योतिरादित्य सिंधिया की कंप्लेन, अब केंद्रीय मंत्री का आया जवाब, 'पहले मेरे पिता पर, अब मुझ पर...'