Nupur Sharma Case: नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार, कहा - आपके बयान से बिगड़ा देश का माहौल, टीवी पर मांगनी चाहिए माफी
Supreme Court: नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार, कहा - आपके बयान से बिगड़ा देश का माहौल
Nupur Sharma Case: बीजेपी की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) के पैगंबर मोहम्मद (Prophet Muhammad) पर दिए विवादित बयान के बाद देशभर में कई हिंसक घटनाएं हो रही हैं. हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में हुई टेलर की हत्या का मामला भी इसी से जोड़कर देखा गया. जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नूपुर शर्मा को जमकर फटकार लगाई है. इसके अलावा दिल्ली पुलिस को भी कोर्ट ने फटकारा है. सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को कहा कि, आपकी वजह से देश का पूरा माहौल बिगड़ा है और आपने माफी मांगने में काफी देर कर दी. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने सभी एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर करने की बात कही थी.
टीवी चैनल को भी फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा से कहा कि आप खुद को वकील कहती हैं फिर भी आपने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया. सख्त टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, सत्ता की ताकत दिमाग पर हावी न हो. इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने उस टीवी चैनल को भी फटकार लगाई, जिसकी डिबेट में नूपुर शर्मा ने विवादित बयान दिया था. कोर्ट ने पूछा कि अगर चैनल के एंकर ने भड़काने का काम किया तो उसके खिलाफ केस क्यों दर्ज नहीं किया जाना चाहिए?
दिल्ली पुलिस को भी लताड़ा
सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर को आड़े हाथों लेते हुए कहा, आपके चलते देश की स्थिति बिगड़ी हुई है. आपने देर से माफी मांगी, वह भी शर्त के साथ कि अगर किसी की भावना आहत हुई हो तो बयान वापस लेती हूं. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर नूपुर के खिलाफ़ पहली FIR दिल्ली में दर्ज हुई थी, तो उस पर क्या कार्रवाई हुई?
इस दौरान नूपुर शर्मा के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि, टीवी पर कुछ दूसरे पैनलिस्ट बार-बार शिवलिंग के बारे में अपमानजनक बातें कह रहे थे. नूपुर का किसी धर्म का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था. वकील ने कहा कि, अगर कोर्ट का यह नज़रिया है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बेमानी हो जाएगी. जिस पर कोर्ट ने जवाब देते हुए कहा कि, इस स्वतंत्रता के साथ ज़िम्मेदारी भी जुड़ी हुई है. वकील ने जब सिर्फ एक एफआईआर को सही मानने की बात कही तो कोर्ट ने कहा कि, इस बात को आप हाई कोर्ट में रख सकते हैं. आप हर मामले में ट्रायल कोर्ट से जमानत मांग सकती हैं. कोर्ट ने कहा कि, दिल्ली में दर्ज FIR में क्या हुआ. वहां तो शायद आपके लिए पुलिस ने रेड कार्पेट बिछा रखा है.
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