Supreme Court: मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास 10 दिनों तक नहीं हटेगा अतिक्रमण, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस
Supreme Court: मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास अतिक्रमण हटाने को लेकर चलाई जा रही कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन की रोक लगा दी है. रेलवे की तरफ से ये अतिक्रमण हटाया जा रहा था.
Sri Krishna Janmabhoomi News: मथुरा में श्रीकृष्ण जन्म भूमि के पास रेलवे की ज़मीन से हटाए जा रहे अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन की रोक लगा दी है. कोर्ट ने रेलवे को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 1 हफ्ते बाद होगी.
क्या है मामला?
मथुरा से वृंदावन को जोड़ने वाली रेल लाइन अभी मीटरगेज है. पिछले कई सालों से इस पर रेल सेवा बंद है. लाइन के दोनों तरफ लोगों ने पक्के मकान बना लिए हैं. रेलवे अब इस लाइन को ब्रॉड गेज करने जा रही है. रेलवे ने अपनी जमीन खाली करने के लिए वहां बसे लोगों को तीन बार नोटिस दिया, लेकिन उन लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ. अब रेलवे ने बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी है.
याचिकाकर्ता का दावा
मथुरा की नई बस्ती के रहने वाले याचिकाकर्ता याकूब शाह ने दावा किया है कि 100 साल से भी अधिक समय से लोग उस जगह पर बसे हैं. अतिक्रमण अभियान के खिलाफ उनकी याचिका निचली अदालत और इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित है, लेकिन रेलवे ने बुलडोजर चलाने शुरू कर दिए हैं.
सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ?
जस्टिस अनिरुद्ध बोस, संजय कुमार और एसवीएन भट्टी की बेंच के सामने वरिष्ठ वकील प्रशांतो सेन पेश हुए. उन्होंने कहा कि अब सिर्फ 70 के करीब मकान ही ध्वस्त होने से बचे हुए हैं. अगर इस पर तत्काल रोक नहीं लगी, तो सुनवाई निरर्थक हो जाएगी. जजों ने कुछ देर आपस में चर्चा करने के बाद मामले में 10 दिन तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे दिया. कोर्ट ने रेलवे से कहा है कि वह 7 दिन के भीतर याचिका पर जवाब दे. अगले सप्ताह मामले पर सुनवाई होगी. चूंकि, रेलवे को इस सुनवाई की जानकारी नहीं थी, इसलिए रेलवे की तरफ से कोर्ट में कोई मौजूद नहीं था.
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