महाराष्ट्र के राज्यपाल बीसी कोश्यारी को राहत, SC ने अवमानना प्रक्रिया पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने मंगलवार को कोश्यारी को उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर आवंटित बंगले के कथित किराए ना चुकाने के मामले में अवमानना प्रकिया पर रोक लगा दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के राज्यपाल बीसी कोश्यारी को उनके खिलाफ अवमानना प्रक्रिया मामले में उन्हें बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट की तरफ से जारी अवमानना नोटिस पर मंगलवार को रेक लगा दी है. जिस वक्त बीसी कोश्यारी मुख्यमंत्री थे उन्हें आवंटित सरकारी बंगले का मार्केट रेंट ना देने के आरोप में उन्हें हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस भेजा गया था.
मई में उत्तराखंड हाईकोर्ट की तरफ से जारी किए गए इस आदेश के खिलाफ उत्तराखंड सरकार के साथ ही दो अन्य मुख्यमंत्रियों ने चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर नोटिस जारी किया था और हाईकोर्ट के सामने लंबित अवमानना प्रक्रिया पर रोक लगा दी है.
Supreme Court stays the contempt proceedings against Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshiyari in connection with his alleged non-payment of rent of government bungalow allocated to him as a former Chief Minister of Uttarakhand.
(File photo) pic.twitter.com/8DJiQP8iAZ — ANI (@ANI) December 8, 2020
ये भी पढ़ें: केरल सरकार नए कृषि कानून के विरोध में जाएगी सुप्रीम कोर्ट, दाखिल करेगी याचिका