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(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
गुजरातः कानून मंत्री चूडास्मा का निर्वाचन रद्द करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
गुजरात सरकार में कानून मंत्री भूपेंद्रसिंह चूडास्मा 2017 के विधान सभा चुनाव में धोलका सीट से 327 वोट के मामूली अंतर से जीते थे. इस पर कांग्रेस उम्मीदवार ने वोटों की गिनती में धांधली का आरोप लगाया था.
गुजरात सरकार में कानून मंत्री भूपेंद्रसिंह चूडास्मा को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में धांधली के आरोप में ढोलका विधान सभा सीट से भूपेन्द्रसिंह चूडास्मा का निर्वाचन रद्द करने के गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर शुक्रवार 15 मई को रोक लगा दी.
जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने चूडास्मा की अपील पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करते हुये हाई कोर्ट के 12 मई के आदेश पर रोक लगायी. इसके साथ ही बेंच ने चूडास्मा के विरोधी कांग्रेस के अश्विन राठौड़ और अन्य को इस अपील पर नोटिस जारी किये.
भूपेन्द्रसिंह चूडास्मा 2017 के विधान सभा चुनाव में ढोलका सीट से 327 सीटों से विजयी घोषित किये गये थे. वह इस समय गुजरात की विजय रूपाणी सरकार में कानून मंत्री हैं.
कांग्रेस उम्मीदवार ने दी थी याचिका
हाई कोर्ट ने अश्विन राठौड़ की याचिका पर 12 मई को चूडास्मा का निर्वाचन धांधली के आधार पर रद्द कर दिया था. हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि चुनाव आयोग ने मतगणना के दौरान पोस्टल बैलट से मिले 429 वोट को गलत तरीके से अस्वीकार किया था.
याचिका में राठौड़ ने आरोप लगाया था कि चूडास्मा ने ‘‘ चुनाव की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में, विशेष रूप से वोटों की गिनती के समय भ्रष्ट आचरण अपनाया और नियमों का उल्लंघन किया.’’
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