IOA News: इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन चलाने के लिए प्रशासक नियुक्त करने के आदेश पर SC ने लगाई रोक, 4 हफ्ते बाद होगी सुनवाई
Indian Olympic Association: इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (IOA) ने अंदेशा जताया था कि प्रशासक कमिटी की नियुक्ति को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक महासंघ बाहरी हस्तक्षेप की तरह देखते हुए मान्यता रद्द कर सकता है.
Supreme Court on IOA: इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (Indian Olympic Association) का कामकाज संभालने के लिए प्रशासक नियुक्त करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने रोक लगा दी है. दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने 3 सदस्यीय प्रशासक कमिटी (Committee of Administrators) को नियुक्त किया था. सुप्रीम कोर्ट ने ओलंपिक एसोसिएशन की याचिका पर नोटिस जारी किया है. इस मामले में 4 हफ्ते बाद सुनवाई होगी.
इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (IOA) ने सुप्रीम कोर्ट (SC) को बताया था कि प्रशासकों की नियुक्ति को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक महासंघ इसे बाहरी हस्तक्षेप की तरह देखते हुए भारतीय ओलंपिक संघ की मान्यता रद्द कर सकता है.
IOA के लिए प्रशासक नियुक्त करने के आदेश पर रोक
इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का कामकाज संभालने के लिए प्रशासक नियुक्त करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगा दी गई है. ओलंपिक एसोसिएशन ने अंदेशा जताया था कि प्रशासक कमिटी की नियुक्ति को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक महासंघ बाहरी हस्तक्षेप की तरह देखते हुए भारतीय ओलंपिक संघ की मान्यता रद्द कर सकता है. केंद्र सरकार IOA की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में मामला रखते हुए सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि हाईकोर्ट के आदेश के चलते अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमिटी भारत की सदस्यता रद्द कर सकता है.
इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का कामकाज संभालने के लिए प्रशासक नियुक्त करने के आदेश पर SC ने रोक लगाई। दिल्ली HC ने 3 सदस्यीय प्रशासक कमिटी को नियुक्त किया था। SC ने ओलंपिक एसोसिएशन की याचिका पर नोटिस जारी किया। 4 हफ्ते बाद सुनवाई..1/2
— Nipun Sehgal (@Sehgal_Nipun) August 22, 2022
दिल्ली हाईकोर्ट ने नियुक्त की थी कमिटी
16 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi HC) के जस्टिस नजमी वज़ीरी और मनमोहन की बेंच ने कहा था कि IOA में सरकार की तरफ से तय नेशनल स्पोर्ट्स कोड का पालन नहीं हो रहा है. दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच ने राज्य ओलंपिक समितियों के कामकाज पर भी सवाल खड़े किए थे. जजों ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (IOA) का प्रशासन चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अनिल दवे (Justice Anil R Dave), पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी (S Y Quraishi) और पूर्व विदेश सचिव विकास स्वरूप की कमिटी नियुक्त की थी.
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