Supreme Court: पंजाब CM आवास के बाहर 1980 से बंद सड़क पर संग्राम! सुप्रीम कोर्ट ने HC के आदेश पर लगाई रोक
Punjab CM Residence: पंजाब मुख्यमंत्री आवास चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में स्थित है. ये केंद्रशासित प्रदेश के सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक माना जाता है.
Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (3 मई) को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास के बाहर की सड़क जनता के लिए फिर से खोलने के आदेश पर रोक लगा दी है. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जरिए सीएम के आवास के बाहर की सड़क को प्रयोगात्मक आधार पर फिर से खोलने का आदेश दिया गया था, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है. खतरे का हवाला देकर ये सड़क 1980 के समय से ही बंद पड़ी हुई है.
शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के निर्देशों को चुनौती देने वाली पंजाब सरकार की अपील पर भी नोटिस जारी किया है, जिसमें चंडीगढ़ प्रशासन को प्रायोगिक आधार पर 1 मई से सेक्टर 2 में मुख्यमंत्री के आवास के सामने की सड़क को जनता के लिए खोलने के लिए कहा गया है. पंजाब में 1980 के दशक में खालिस्तानी अलगाववाद के दौर में सड़क को सुरक्षा के लिहाज से बंद कर दिया गया था. सड़क और सीएम आवास के बीच ग्रीन बेल्ट भी है.
Supreme Court stays a direction issued by the Punjab and Haryana High Court ordering to reopen on experimental basis the road outside residence of Punjab Chief Minister Bhagwant Mann for public.
— ANI (@ANI) May 3, 2024
Supreme Court also issues notice on the appeal of Punjab government challenging the… pic.twitter.com/CN6Sgbt4vI
राज्य और केंद्र सरकार ने सड़क खोलने पर जताई थी आपत्ति
दरअसल, राज्य और केंद्र सरकार दोनों ने ही कहा था कि खतरे की आशंका को देखते हुए सड़क को फिर से चालू करना उचित नहीं होगा. यहां आतंकवाद के खतरे की वजह से 1980 के दशक से मुख्यमंत्री आवास के सामने की सड़क बंद है. मुख्यमंत्री आवास के सामने ही राजेंद्र पार्क मौजूद है. भले ही इसे यहां के सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक माना जाता है, लेकिन बावजूद इसके सरकार किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती है.
हालात सुधरने का हवाला देकर हाईकोर्ट ने दिया था आदेश
हाईकोर्ट ने हाल ही में एक आदेश में कहा था कि 1980 के दशक में आतंकवाद को देखते हुए सड़क को बंद किया गया था, लेकिन अब हालात सुधर चुके हैं. इसने चंडीगढ़ प्रशासन से पंजाब के मुख्यमंत्री के आवास के सामने बंद सड़क के मुद्दे पर पुनर्विचार करने को कहा था. अदालत ने माना था कि सड़क बंद होने से लोगों को असुविधा हो रही है. चंडीगढ़ प्रशासन से इस संबंध में एक हलफनामा दायर करने को भी कहा गया था.
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