सुप्रीम कोर्ट ने BS-4 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर अगले आदेश तक रोक लगाई
सुप्रीम कोर्ट ने आज बीएस-4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर अगले आदेश तक लगा दी है. लॉकडाउन के दौरान इन वाहनों की काफी बिक्री हुई है.
नई दिल्लीः BS-4 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है. मार्च में बड़ी संख्या में इन गाड़ियों की बिक्री पर शक जताते हुए कोर्ट ने कहा- मामले में गड़बड़ की गई है.
कोर्ट ने 31 मार्च तक ही BS-4 गाड़ियों की बिक्री का आदेश दिया था. लॉकडाउन के चलते बिक्री रुक जाने की दरख्वास्त पर बाद में बची हुई गाड़ियों का 10 फीसदी बेचने की इजाज़त दी थी. अब मार्च की बिक्री के आंकड़े देख कर कोर्ट को धोखाधड़ी का शक हो रहा है.
बता दें कि 9 जुलाई को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 31 मार्च, 2020 के बाद बेचे गए बीएस-4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए. कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वह यह जांच करे कि क्या डीलरों ने कोविड-19 के वजह से बीएस-4 वाहनों की बिक्री के लिए बढ़ाए गए टाइम पीरियड से आगे जाकर इन वाहनों की बिक्री की है .
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने 9 जुलाई को ही कहा था कि ऑटोमोबाइल डीलरों ने 31 मार्च के बाद भी बीएस-4 वाहन बेचे. धोखाधड़ी करके कोर्ट को बेवकूफ न बनाएं.
देश में 1 अप्रैल 2020 से बीएस-6 उत्सर्जन मानक लागू हो गए हैं. कोर्ट ने बीएस-6 लागू करने में डेडलाइन को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था. बाद में कोर्ट ने लॉकडाउन में छूट के बाद सीमित समय में इनवेंट्री का दस फीसदी वाहन बेचने की इजाजत थी.
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