COVID 19 Deaths: कोरोना से मौत पर मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, बिहार और आंध्र प्रदेश को अवमानना की चेतावनी
Supreme Court: बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल कोरोना से हुई हर मौत के लिए 50 हज़ार रु मुआवजे का आदेश दिया था.
COVID 19 death Compensation: कोरोना से मौत पर मुआवजे को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए आंध्र प्रदेश और बिहार के मुख्य सचिवों को बुधवार दोपहर 2 बजे पेश होने का आदेश दिया है. साथ ही चेतावनी देते हुए कहा है कि, दोनों अधिकारियों पर कोर्ट की अवमानना के लिए कार्रवाई की जा सकती है.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल कोरोना से हुई हर मौत के लिए 50 हज़ार रु मुआवजे का आदेश दिया था. राज्यों से यह भी कहा था कि वह मौत के अपने आधिकारिक आंकड़ों तक सीमित न रहें, योजना का व्यापक प्रचार करें.
दोनों राज्यों ने नहीं दिए नए आंकड़े
आंध्र प्रदेश में जहां मुआवजा देने की रफ्तार बहुत धीमी है, वहीं बिहार ने अभी तक योजना के प्रचार के बाद आए आवेदन के नए आंकड़े कोर्ट में नहीं रखे हैं. जिससे सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों को फटकार लगाई है. अब दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को कोर्ट में ये बताना होगा कि देरी किस वजह से हुई और कब तक मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन किया जाएगा.