सुप्रीम कोर्ट: होमोसेक्सुअल सहित चार मामलों पर नवगठित संविधान पीठ 10 जुलाई को सुनवाई करेगी
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गईं और जब उन्हें भी खारिज कर दिया गया तो प्रभावित पक्षों ने सुधारात्मक याचिका (क्यूरेटिव पिटीशन) दायर की ताकि मूल फैसले का फिर से परीक्षण हो सके.
नई दिल्ली: नवगठित पांच सदस्यीय संविधान पीठ समलैंगिक यौन संबंधों के मुद्दे सहित चार अहम मामलों पर 10 जुलाई से सुनवाई शुरू करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने साल 2013 में समलैंगिकों के बीच यौन संबंधों को अपराध घोषित कर दिया था. दिल्ली हाई कोर्ट ने 2009 में अपने एक फैसले में कहा था कि आपसी सहमति से समलैंगिकों के बीच बने यौन संबंध अपराध की श्रेणी में नहीं आएंगे. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को दरकिनार करते हुए समलैंगिक यौन संबंधों को आईपीसी की धारा 377 के तहत अवैध घोषित कर दिया था.
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गईं और जब उन्हें भी खारिज कर दिया गया तो प्रभावित पक्षों ने सुधारात्मक याचिका (क्यूरेटिव पिटीशन) दायर की ताकि मूल फैसले का फिर से परीक्षण हो सके.
सुधारात्मक याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान मांग की गई कि खुली कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई की मंजूरी दी जानी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट जब इस पर राजी हुआ तो कई रिट याचिकाएं दायर कर मांग की गई की धारा 377 (अप्राकृतिक अपराध) को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाए.
नवगठित पांच सदस्यीय संविधान पीठ की अध्यक्षता चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा करेंगे और जज आर एफ नरीमन, जज ए एम खानविलकर, जज डी वाई चंद्रचूड़ और जज इंदु मल्होत्रा इसकी सदस्य होंगे. यह सूचना सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाली गई है.
सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक पर भी करेगा सुनवाई धारा 377 को दी गई चुनौती के अलावा संविधान पीठ केरल के सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 साल की उम्र की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध से जुड़े विवादित मुद्दे की भी सुनवाई करेगी. पीठ भारतीय दंड संहिता की धारा 497 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली अर्जी पर भी सुनवाई करेगी. इस धारा के तहत व्यभिचार के लिए सिर्फ पुरुषों को दंडित किया जाता है और अपराध में शामिल महिलाओं को पीड़िता माना जाता है.
संविधान पीठ उस याचिका पर भी सुनवाई करेगी जिसमें यह फैसला करना है कि किसी सांसद या विधायक के खिलाफ आपराधिक मामले में आरोप-पत्र दायर करने के बाद उन्हें अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए या फिर दोषी करार दिए जाने के बाद ही अयोग्य करार दिया जाना चाहिए.
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