नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में आज फैसलों के लिहाज से बड़ा दिन है. अभी तक कोर्ट से दो अहम फैसले आ चुके हैं. सुप्रीम कोर्ट से पहला फैसला प्रमोशन में आरक्षण को लेकर आया. एससी-एसटी वर्ग को राहत देते हुए कोर्ट ने सरकारी नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण को बरकरार रखा है. वहीं दूसरे फैसले में कोर्ट ने आधार को संवैधानिक दर्जा दे दिया. इसके साथ ही कोर्ट ने स्थिति स्पष्ट साफ करते हुए बताया कि आधार कहां जरूरी है और कहां नहीं. सुप्रीम कोर्ट से अभी अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर भी फैसला आना है.



सुप्रीम कोर्ट के फैसले: LIVE UPDATES



  • सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए अगले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की नियुक्ति पर सवाल उठाने वाली याचिका को खारिज कर दिया. चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, ''हम इस बात पर सहमत हैं कि इस मामले (चीफ जस्टिस की नियुक्ति) में दखल यह सही मंच नहीं है.'' सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि योग्यता से रहित है.

  • सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैलसा. सुप्रीम कोर्ट/हाई कोर्ट की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी. कहा- भारत में कोर्ट सबके लिए खुला रखने की व्यवस्था, लोगों को कोर्ट आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सरकार इसके लिए ज़रूरी नियम बनाए.

  • सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि निजी कंपनी, व्यक्ति या कॉर्पोरेट्स आधार नहीं मांग सकते.

  • कोर्ट ने आधार पर फैसला सुनाते हुए कहा- बैंक अकाउंट और मोबाइल से आधार लिंक करना जरूरी नहीं है. कोर्ट ने यहा भी कहा कि आधार को वित्त विधेयक की तरह पास किये जाने में कुछ गलत नहीं है. बता दें कि सरकार ने बैंक अकाउंट और मोबाइल जैसी तमाम सुविधाओं के लिए आधार को अनिवार्य किया है.

  • कोर्ट ने कहा- 6 से 14 साल के बच्चों को आधार ना होने की वजह से सर्व शिक्षा अभियान जैसे लाभ से वंचित न किया जाए.

  • कोर्ट ने कहा- किसी ज़रूरतमंद को प्रमाणीकरण (बायोमेट्रिक की पुष्टि न हो पाना) की कमी के चलते लाभ से वंचित न किया जाए. CBSE, NEET आदि में आधार ज़रूरी नहीं, बच्चों का आधार बनाने के लिए अभिभावक की इजाज़त ज़रूरी, वयस्क होने के बाद वो खुद तय करें. स्कूल दाखिले के लिए आधार ज़रूरी नहीं है.

  • कोर्ट ने कहा- गरीमा के साथ जीवन मौलिक अधिकार है, आधार से वंचित तबके को गरिमा मिल रही है. 99.76% लोग आधार से जुड़े, अब उन्हें सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता.

  • कोर्ट ने कहा- किसी जानकारी का जारी होने क्या राष्ट्रहित में है? ये उच्च स्तर पर तय हो. जानकारी जारी करने का फैसला लेने में हाई कोर्ट जज की भी भूमिका हो. आधार एक हद तक निजता में दखल है लेकिन ज़रूरत को देखना होगा. कोर्ट ने माना कि आधार से समाज को फायदा हो रहा है.

  • जस्टिस सीकरी ने आधार पर फैसला पढ़ते हुए कहा- हमें लगता है कि बायोमेट्रिक की सुरक्षा के पुख्ता उपाय हैं. कोर्ट ने कहा- किसी व्यक्ति का डेटा रिलीज़ करने से पहले उसे जानकारी दी जाए.

  • आधार पर फैसला पढ़ते हुए जस्टिस सीकरी ने कहा- आधार यूनीक है ये सबसे अलग बनाता है. कोर्ट ने कहा कि 'बेस्ट' होना आपको नंवर वन बनाता है लेकिन 'यूनीक' होना ओनली वन बनाता है.

  • आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पढ़ना शुरू किया. आधार की संवैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पढ़ते हुए कहा- आधार आम नागरिक की बड़ी पहचान बन गई है. कोर्ट ने कहा पिछले कुछ दिनों में आधार की सबसे ज्यादा चर्चा हुई.

  • प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने 2006 का फैसला बरकरार रखा है. कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण से पहले आंकड़े जुटाना जरूरी नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने नागराज फैसले पर दोबारा विचार नहीं होगा.

  • प्रमोशन में आरक्षण पर जज ने फैसला पढ़ना शुरू किया, थोड़ी देर में आएगा फैसला. प्रमोशन में आरक्षण हुआ तो फैसला एससी-एसटी को फायदा मिलेगा.

  • आधार पर फैसले से पहले से कोर्ट में सरकार का पक्ष रख रहे एटॉर्नी जनरल मुकुल रोहती ने कहा, ''डाटा की सुरक्षा बेहद जरूरी है और सरकार ने साफ किया है कि वो डाटा की सुरक्षा करेगी.''

  • सुबह 10.30 बजे के बाद एससी-एसी को प्रमोशन में आरक्षण पर फैसला आ सकता है.



सुप्रीम कोर्ट से आज इन 6 अहम मामलों में सुनाएगा फैसला
आधार पर आज खत्म होगा सस्पेंस:
आधार कार्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला आएगा. इन याचिकाओं में आधार को निजता के मौलिक अधिकार का हनन बताया गया है. साथ ही, अलग-अलग सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार को अनिवार्य बनाने को भी चुनौती दी गई है. इस मामले पर सरकार की दलील है कि आधार से योजनाएं असल ज़रूरतमंदों तक पहुंचीं साथ ही आर्थिक धोखधड़ी पर भी लगाम लगी. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 38 दिनों तक चली लंबी सुनवाई के बाद 10 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था.


SC/HC की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग पर फैसला: सुप्रीम कोर्ट/हाई कोर्ट की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग पर भी सुप्रीम कोर्ट आज फैसला देगा. कोर्ट ने साफ किया था कि फिलहाल इसे प्रायोगिक तौर पर ही लागू करने पर विचार किया जा रहा है. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एम एम खानविल्कर और न्यायमूर्ति डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने 24 अगस्त को इस मुद्दे पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था. पीठ का कहना है कि वह अदालतों में भीड़भाड़ को कम करने के लिए ‘खुली अदालत’ की परिकल्पना को लागू करना चाहती है. उम्मीद है कि इसकी शुरुआत चीफ जस्टिस की कोर्ट में सुने जाने वाले अहम मामलों से हो.


क्या एससी/एसटी को प्रमोशन में आरक्षण का रास्ता खुलेगा? SC आज सुनाएगा फैसला
एससी/एसटी को प्रमोशन में आरक्षण देने में अड़चन बनने वाले फैसले पर दोबारा विचार की मांग पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा. सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि 2006 में नागराज बनाम भारत सरकार मामले में आए फैसले पर दोबारा विचार हो या नहीं. इस फैसले में कोर्ट ने बिना ज़रूरी आंकड़े जुटाए प्रमोशन में आरक्षण को गलत कहा था. 2006 के फैसले में एससी-एसटी कर्मचारियों की नौकरी में पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने के लिए कुछ शर्तें लगायी गयी थीं. इस मामले में चीफ जस्टिस मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ आज फैसला सुना सकती है.


अपीलय कोर्ट में दोषी करार दिए जाने के बाद सदस्यता पर सवाल
सर्वोच्च न्यायालय बुधवार को इस प्रश्न पर भी अपना निर्णय सुना सकता है कि अपीलीय अदालत द्वारा किसी अयोग्य ठहराये गये जनप्रतिनिधि की दोष सिद्धि पर लगायी गयी रोक से क्या सदन में उसकी सदस्यता बहाल हो जाएगी. चीफ जस्टिस मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था. इस मामले में गैर सरकारी संगठन लोक प्रहरी ने याचिका दायर की थी.


अहमद पटेल की याचिका पर फैसला
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अहमद पटेल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा. पटेल ने अपने खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट में लंबित चुनाव याचिका निरस्त करने की मांग की है. उनके राज्यसभा निर्वाचन को चुनौती देने वाली ये याचिका बीजेपी नेता बलवंत सिंह ने दाखिल की थी. अहमद पटेल का कहना है कि मामला सुनवाई योग्य नहीं है.


जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ याचिका पर फैसला
जस्टिस रंजन गोगोई को अगला चीफ जस्टिस नियुक्त किये जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी. एक वकील ने याचिका दाखिल कर कहा है कि गोगोई ने प्रेस कांफ्रेंस कर नियमों के खिलाफ काम किया था. उन्हें चीफ जस्टिस नहीं बनाया जाना चाहिए.