SC Reserved Judgement on CM Arvind Kejriwal Plea: आबकारी नीति मामले में हिरासत से रिहाई के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगी. इस याचिका में जमानत की भी मांग की गई है. शुक्रवार की सुबह जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच फैसला सुनाएगी. 


आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक ने दिल्ली उच्च न्यायालय के पांच अगस्त के फैसले को चुनौती दी थी, जिसने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा था और जमानत के लिए उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि केजरीवाल पहले निचली अदालत में नहीं गए थे. पिछली सुनवाई के दौरान, अदालत ने कहा था कि आपराधिक कानून के विकास में योगदान करते हुए अधीनस्थ न्यायपालिका को हतोत्साहित करने से बचने के लिए उसके फैसले को सावधानीपूर्वक तैयार किया जाएगा.






कब से जेल में हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल?


सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) 21 मार्च से प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से गिरफ्तार किए जाने के बाद से हिरासत में हैं. हालांकि, मई में लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी. 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी मामले में अंतरिम जमानत दी, यह स्वीकार करते हुए कि वह 90 दिनों से अधिक समय से जेल में थे. इसके बावजूद, वह हिरासत में बने रहे क्योंकि 26 जून को सीबीआई ने उन्हें नई आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किया था.


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