नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी को सही भावना में लें और दवा की कड़वी गोली की तरह निगल लें. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को उस याचिका की सुनवाई में कहा जिसमें मद्रास हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग से कहा था कि कोरोना की दूसरी लहर में हो रहे मौत के लिए चुनाव आयोग पर शायद हत्या का मामला चलाना चाहिए.


सनुवाई के दौरन जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, ''हम समझते हैं कि हत्या का आरोप लगाने से आप परेशान हैं. मैं अपनी बात करूं तो मैं ऐसी टिप्पणी नहीं करता. लेकिन हाई कोर्ट की लोगों के अधिकार सुरक्षित रखने में एक बड़ी भूमिका है.'' वहीं जस्टिस शाह ने कहा, ''आप हाई कोर्ट की टिप्पणी को उसी तरह लीजिए जैसे डॉक्टर की कड़वी दवाई को लिया जाता है."


बता दें कि मद्रास हाई कोर्ट की टिप्पणी के खिलाफ चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था. इससे पहले हाईकोर्ट ने काह था कि मौजूदा समय में चुनाव के लिए आयोग पर हत्या का केस चलना चाहिए. आयोग ने कहा, "चुनाव आयोजन हमारा संवैधानिक काम है. एक संवैधानिक संस्था का दूसरी पर टिप्पणी करना अनुचित है. दोनों की ही छवि को आघात पहुंचा है."


चुनाव आयोग की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणियों को सही भावना में ले. वहीं, मीडिया की रिपोर्टिंग पर कोर्ट ने कहा कि मीडिया वही रिपोर्ट करता है, जो कोर्ट में होता है.


सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहा- मीडिया को हायर अदालतों में रिपोर्टिंग से रोका नहीं जा सकता