नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगवार को कहा कि 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित 186 मामलों की जांच की निगरानी के लिये नए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन करेगा. इसमें हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में तीन सदस्य होंगे. तत्कालीन प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद हुए दंगों से संबंधित इन मामलों की जांच बंद कर दी गयी थी.


चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस धनन्जय वाई चन्द्रचूड की खंडपीठ ने कहा कि हाईकोर्ट के एक रिटायर न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली इस प्रस्तावित समिति में पुलिस का एक रिटायर और एक कार्यरत अधिकारी शामिल किया जाएगा. पीठ ने यह भी साफ किया कि रिटायर पुलिस अधिकारी रिटायरमेंट के समय डीसीपी से नीचे के पद पर नहीं होना चाहिए.


सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके द्वारा नियुक्त समिति ने 241 मामलों में से 186 मामलों को जांच के बगैर ही बंद कर दिया गया. कोर्ट ने समिति की तरफ से पेश रिपोर्ट का अवलोकन किया जिसे चमड़े के बॉक्स में पेश किया गया था. इस बाक्स में ताले की नंबर वाली प्रणाली है.