Agnipath Scheme: तीन अलग याचिकाओं में स्कीम वापस लेने की मांग पर SC में आज सुनवाई, केंद्र ने की सरकार का पक्ष सुनने की अपील
Agnipath Scheme: अग्निपथ योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तीन याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिनमें इस योजना पर फिलहाल रोक लगाने की मांग की गई. याचिकाकर्ताओं ने ये भी मांग की है कि जो सेना की नौकरी पाने की प्रक्रिया में हैं उन पर ये योजना लागू नहीं की जानी चाहिए.
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Army Recruitment Scheme: अग्निपथ योजना के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) सुनवाई करेगा. इन याचिकाओं में योजना को रोकने की मांग की गई है. भारतीय सेना (India Army) में चार साल के लिए भर्ती करने वाली अग्निपथ योजना पर संसद (Parliament) में तकरार जारी है लेकिन इस बीच आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी. अग्निपथ योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तीन याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिनमें इस योजना पर फिलहाल रोक लगाने की मांग की गई. याचिकाकर्ताओं ने ये भी मांग की है कि जो सेना की नौकरी पाने की प्रक्रिया में हैं उन पर ये योजना लागू नहीं की जानी चाहिए.
केन्द्र ने दाखिल की कैविएट
इस मामले में केन्द्र सरकार ने भी कैविएट दाखिल की है, जिसमें अपील की गई है कि उसका पक्ष सुने बिना कोई आदेश ना दिया जाए. सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, सूर्यकांत और ए एस बोपन्ना की 3 सदस्यीय बेंच के सामने सुनवाई के लिए लगा है. हालांकि अग्निपथ योजना के तहत सेनाओं में भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. सुप्रीम कोर्ट में जो तीन याचिकाएं सुनवाई के लिए लगी हैं, उनके याचिकाकर्ता हैं- हर्ष अजय सिंह, मनोहर लाल शर्मा और रविंद्र सिंह शेखावत.
मनोहर लाल शर्मा ने योजना को गलत तरीके से लागू किया गया और देशहित के विरुद्ध बताते हुए रद्द करने की मांग की है. वहीं हर्ष अजय सिंह ने मांग की है कि कोर्ट सरकार को योजना की दोबारा समीक्षा का आदेश दे. सिंह ने यह मांग भी की है कि योजना पर कोर्ट फिलहाल रोक लगा दे.
तीन सदस्यीय बेंच करेगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक दाखिल हो रही इन याचिकाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी कैविएट दाखिल कर चुकी है. किसी पक्ष की तरफ से कैविएट दाखिल होने के बाद मामले में कोई भी आदेश उस पक्ष को सुने बिना नहीं दिया जाता है. ऐसे में अब केंद्र को इस बात की आशंका नहीं होगी कि सुप्रीम कोर्ट अग्निपथ योजना पर रोक का एकतरफा आदेश दे देगा. सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, सूर्यकांत और ए एस बोपन्ना की 3 सदस्यीय बेंच के सामने सुनवाई के लिए लगा है.
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