देश का नाम इंडिया से भारत करने की मांग, आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
याचिकाकर्ता का कहना है कि देश को मूल और प्रमाणिक नाम भारत से ही मान्यता दी जानी चाहिए. इससे लोगों में राष्ट्रीय भावना बढ़ेगी. उन्होंने देश के नाम से जुड़े अनुच्छेद 1 में बदलाव का निर्देश देने की मांग की है.
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नई दिल्ली: देश का आधिकारिक नाम भारत या हिंदुस्तान किये जाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा. इस मामले में शुक्रवार को ही सुनवाई होनी थी, लेकिन मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे के उपलब्ध न होने के कारण इसे आगे बढ़ा दिया गया.
याचिकाकर्ता का कहना है कि संविधान सभा के कई सदस्य औपनिवेशिक शासकों की तरफ से दिए गए इंडिया जैसे नाम को छोड़ कर भारत या ऐसे ही किसी नाम के पक्ष में थे. तब पूरी सहमति न बन पाने के कारण इस विषय को भविष्य के लिए छोड़ दिया गया था. अब वह समय आ गया है. जैसे कई शहरों के नाम बदले गए वैसे ही देश का नाम भी भारत या हिंदुस्तान कर देना चाहिए. इससे देश में राष्ट्रीय स्वाभिमान को भावना बढ़ेगी.
याचिकाकर्ता का कहना है कि ऐसा करने से स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान देने वाले सेनानियों का बलिदान सार्थक हो पाएगा. याचिका में कोर्ट से मांग की गई है कि वह सरकार को अनुच्छेद 1 में बदलाव करने का निर्देश जारी करे.
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