SC ने कहा- उद्घाटन हो या न हो, ईस्टर्न एक्सप्रेस वे 1 जून से लोगों के लिए खोला जाय
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे का 31 मई तक उद्घाटन नहीं किया गया तो इसे जनता के लिए खोल दिया जाएगा.
नई दिल्ली: दिल्ली से ट्रैफिक का लोड कम करने के लिए बनाए गए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के चालू न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जताई है. कोर्ट ने कहा है अगर 31 मई तक उद्घाटन नहीं हुआ तो 1 जून से सड़क को चालू माना जायेगा. दरअसल, 18 अप्रैल को नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने कहा था कि रोड बन कर पूरा हो चुका है. महीने के अंत तक इसे खोल दिया जाएगा. लेकिन आज NHAI के वकील ने कहा कि वो प्रधानमंत्री कार्यालय की मंज़ूरी का इंतज़ार किया जा रहा है.
इस पर बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा, "मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से पीएम अगले कुछ दिनों तक उपलब्ध नहीं रहेंगे. उनका इंतजार क्यों किया जा रहा है? ये रोड दिल्ली के लोगों की ज़रूरत है." कोर्ट ने ये भी कहा कि मेघालय हाई कोर्ट की इमारत 5 साल से बिना औपचारिक उद्घाटन के इस्तेमाल हो रही है.
दिल्ली से वाहनों का दबाव कम करने के लिए फरीदाबाद, पलवल, ग्रेटर नोएडा और गाज़ियाबाद को जोड़ने वाले इस 135 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है. इसके चलते हरियाणा से यूपी जाने वाले वाहनों को दिल्ली से होकर गुजरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी.