अब अमेजन-फ्लिपकार्ट पर जांच आदेश के खिलाफ याचिकाओं पर कर्नाटक HC में होगी सुनवाई, SC ने ट्रांसफर किए सारे मामले
सीसीआई ने फ्लिपकार्ट और अमेजन पर भारी छूट और पसंदीदा विक्रेताओं के साथ गठजोड़ सहित कदाचार के आरोपों के बाद जांच का आदेश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन और फ्लिपकार्ट की उन याचिकाओं को सोमवार (6 जनवरी, 2025) को कर्नाटक हाईकोर्ट को ट्रांसफर कर दिया, जिसमें कंपनियों ने कथित कदाचार के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के उनके खिलाफ जांच शुरू करने के आदेश को चुनौती दी है.
जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि यदि स्थानांतरित याचिकाओं में से कुछ में दलीलों पर जिरह पूरी नहीं हुई है तो मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश इसके लिए उचित समय देंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'यह उचित होगा कि इस स्थानांतरण याचिका की विषय-वस्तु वाली सभी याचिकाओं को सुनवाई के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाए.' अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि निष्पक्ष व्यापार नियामक भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की ओर से वर्तमान याचिका दायर किए जाने के बाद विभिन्न उच्च न्यायालयों में पांच याचिकाएं दायर की गई हैं.
कोर्ट ने निर्देश दिया कि इन याचिकाओं को कर्नाटक उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाए. पीठ ने कहा, 'यदि इसके बाद किसी अन्य उच्च न्यायालय में इसी प्रकार की याचिकाएं दायर की जाती हैं तो वे भी इस आदेश के अंतर्गत आएंगी.' सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले सीसीआई की ओर से दायर याचिका पर नोटिस जारी किया था. सीसीआई ने ई-कॉमर्स दिग्गजों द्वारा दायर याचिकाओं को उच्च न्यायालयों से सुप्रीम कोर्ट या दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था.
निष्पक्ष व्यापार नियामक ने फ्लिपकार्ट और अमेजन पर उनके मंच पर भारी छूट और पसंदीदा विक्रेताओं के साथ गठजोड़ सहित कदाचार के आरोपों के बाद जांच का आदेश दिया है. सीसीआई का जांच आदेश दिल्ली व्यापार महासंघ की शिकायत के बाद आया, जिसके सदस्यों में स्मार्टफोन और संबंधित सहायक उपकरण के कई व्यापारी शामिल हैं. अमेजन और फ्लिपकार्ट ने सीसीआई के जांच आदेश को चुनौती देते हुए विभिन्न उच्च न्यायालयों में अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं.
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