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सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 30 सितंबर से पहले पहले यूनिवर्सिटीज़ ले फाइनल एग्जाम, वरना छात्र नहीं हो सकेंगे प्रमोट
कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले में कहा कि राज्यों को छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट करने के लिए लिए परीक्षा करवानी चाहिए.
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा आयोजित करवाने के लिए 6 जुलाई को जारी किए गए सर्कुलर को को बरकरार रखा है. कोर्ट ने इस मामले में कहा कि राज्यों को छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट करने के लिए लिए परीक्षा करवानी चाहिए. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि आपदा प्रबंधन प्रबंधन अधिनियम (डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट) के तहत राज्यों में महामारी को देखते हुए परीक्षा स्थगित की जा सकती हैं . परीक्षा की डेट्स को लेकर यूजीसी से राज्य सलाह-मशविरा कर सकते हैं.
Supreme Court says students cannot be promoted without University final year exams. https://t.co/Ko55nKaczS
— ANI (@ANI) August 28, 2020
शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों के पास छात्रों की परीक्षाएं रद्द करने का अधिकार है लेकिन बिना परीक्षा के छात्रों को पास नहीं किया जा सकता.
गौरतलब है कि यूजीसी ने 6 जुलाई को विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षाएं 30 सितंबर तक पूरा करने से संबंधित एक सर्कुलर जारी किया था. छात्रों ने कोरोना वायरस संक्रमण के चलते परीक्षाएं करवाने का विरोध किया था और विभिन्न संस्थानों के 31 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
अपनी याचिका में छात्रों ने आंतरिक मूल्यांकन या पिछले प्रदर्शन के आधार पर रिजल्ट तैयार करने की बात कहते हुए अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की थी. इस मामले में कोर्ट ने 18 अगस्त को सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रखा था.
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प्रशांत कुमार मिश्र, राजनीतिक विश्लेषक
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