Political Reaction On Supreme Court Verdict: सुप्रीम कोर्ट ने 'बुलडोजर जस्टिस' के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया और ध्वस्तीकरण के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए. अदालत ने आज बुधवार (13 नवंबर) को कहा कि कार्यपालिका न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती और कानूनी प्रक्रिया को किसी आरोपी के अपराध के बारे में पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए. मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आईं. विपक्षियों ने सत्ताधारी दल बीजेपी को जमकर घेरा.


कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है और यह वास्तव में बीजेपी सरकार को आईना दिखाने जैसा है, खासकर उत्तर प्रदेश में. देशभर में बीजेपी सरकारों की ओर से की जा रही अत्यधिक मनमानी कार्रवाई, चाहे वह उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश, गैरकानूनी है, नहीं होनी चाहिए. आपको दोषियों को सजा देनी चाहिए लेकिन मनमाने ढंग से घरों को तोड़ना और सबसे ज्यादा समाज को बांटना अनुचित है. बुलडोजर न्याय नाम की कोई चीज नहीं है. संविधान है, कानून का राज है और इस देश में वही चलेगा."


अखिलेश यादव ने क्या कहा?


सिसामऊ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने इस (बीजेपी) सरकार का प्रतीक बन चुके बुलडोजर के खिलाफ टिप्पणी की है. मैं सरकार के खिलाफ इस फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं. जो लोग घर तोड़ना जानते हैं, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? कम से कम आज उनका बुलडोजर गैराज में खड़ा रहेगा, अब किसी का घर नहीं टूटेगा. सरकार के खिलाफ इससे बड़ी टिप्पणी और क्या हो सकती है? हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है, एक दिन हमारे विधायक रिहा होकर हमारे बीच आएंगे और वैसे ही काम करेंगे जैसे पहले करते थे."


सपा सांसद अवधेश प्रसाद क्या बोले?


सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, "मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं. बीजेपी की डबल इंजन सरकार की ओर से जनता को परेशान किया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि जिन परिवारों के घर तोड़े गए हैं उन्हें मुआवजा दिया जाए और इसमें शामिल अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए."


चंद्रशेखर आजाद ने सुप्रीम कोर्ट का किया शुक्रिया अदा


आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा, "यह उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार के मुंह पर तमाचा है कि आप बिना दोषी साबित हुए या बिना कोर्ट के फैसले के किसी का घर नहीं गिरा सकते. मैं इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूं."


आप नेता सौरभ भारद्वाज क्या बोले?


दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, "यह देश संविधान से चलता है. किसी के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए. बुलडोजर कार्रवाई के नाम पर चल रही यह 'दादागिरी' गैरकानूनी है. जहां भी बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, वहां की सरकार और राज्यों के हाईकोर्ट को पहले ही इसका संज्ञान लेना चाहिए था."


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